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LPG सिलेंडर ब्लास्ट केस में एजेंसी मालिक गिरफ्तार, 61 सिलेंडर जब्त

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अवैध गोदाम से चल रही थी गैस की कालाबाजारी, ब्लास्ट में 4 लोग घायल, 9 पुलिसकर्मी निलंबित

News Scale Live | पलामू
पलामू जिले में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गैस एजेंसी के मालिक अजय कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एजेंसी से जुड़े 61 गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, सदर बीडीओ जागो महतो द्वारा एजेंसी मालिक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मेदिनीनगर टाउन थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि आरोपी एजेंसी मालिक को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच जारी है। दरअसल, रविवार को टाउन थाना क्षेत्र के बैरिया चौक के पास एक घर में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जिस स्थान पर ब्लास्ट हुआ, वह एक अवैध गैस गोदाम था।

बताया जा रहा है कि उक्त गोदाम पांडू थाना क्षेत्र में संचालित एजेंसी से जुड़ा था, जबकि गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण मेदिनीनगर में किया जा रहा था। इसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट की घटना हुई। घटनास्थल से 5 भरे हुए, 35 खाली और 21 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए थे। वहीं आरोप है कि 36 सिलेंडर को एजेंसी मालिक द्वारा गायब करवा दिया गया था। मामले की जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए। जिला प्रशासन ने भी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट तैयार की है और संबंधित गैस एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में टीओपी-3 प्रभारी, पेट्रोलिंग टीम प्रभारी सहित कुल 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।

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