
नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के निमित्त कृषि बाजार समिति, लोहरदगा के भवन को नगरपालिका चुनाव हेतु बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन कृषि बाजार समिति, लोहरदगा के परिसर एवं भवन को दिनांक 20.02.2026 से दिनांक 28.02.2026 तक के लिए अधिग्रहण किया जाता है।
उक्त के आलोक में कृषि बाजार समिति, लोहरदगा में लगाये जाने वाले सभी प्रकार के दैनिक / साप्ताहिक हाट/बाजार को तत्काल प्रभाव से उक्त तिथि तक स्थगित किया जाता है। निदेश दिया जाता है कि दिनांक 28.02.2026 निर्वाचन की समाप्ति तक उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का हाट/बाजार नहीं लगाया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) – सह- उपायुक्त, लोहरदगा।






















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