
लोहरदगा। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के प्रेस नोट संख्या 187 दिनांक 27.01.2026 के आलोक में लोहरदगा नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र (XVII लोहरदगा / 14 लोहरदगा नगर परिषद वर्ग-ख) के अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 23 फरवरी 2026 को मतदान निर्धारित किया गया है। इस संबंध में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 576 के तहत जिला प्रशासन द्वारा निम्न आदेश जारी किए गए हैं—
48 घंटे पहले से ड्राई डे
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान के अगले दिन सुबह 7:00 बजे तक पूरे मतदान क्षेत्र को “शुष्क दिवस (ड्राई डे)” घोषित किया गया है।
इस अवधि में किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान में शराब की बिक्री या परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी भोजनालय, दुकान, सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जाएगा।
किसी भी प्रकार के अनलाइसेंस्ड परिसर में शराब का भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त, लोहरदगा ने सभी संबंधितों को निर्देश दिया है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।























Total Users : 806154
Total views : 2507049