Homeबिहारझारखंडदेश-विदेशमनोरंजनखेलक्राइमशिक्षाराजनीतिहेल्थराशिफल
---Advertisement---

उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में सघन जांच अभियान

On: February 14, 2026 9:55 PM
Follow Us:
---Advertisement---
ADS'
WhatsApp Group Join Now

 

उपायुक्त लोहरदगा के निर्देशानुसार आज दिनांक 14.02.2026 को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डा0 मोईन अख्तर के नेतृत्व में लोहरदगा जिला अंतर्गत चेकनाका, पावरगंज चौक, सोमवार बाजार, बगड़ू रोड एवं डाक बंगला रोड स्थित विभिन्न किराना दुकान, जेनेरल स्टोर, होलसेल स्टोर एवं मीट-मुर्गा दुकानो का सघन जांच अभियान चलाया गया। पावरगंज चौक स्थित मे० राम विस्टु भंडार तथा मे० बासु स्टोर से सब्जी-मसाला, खुला मैदा, चॉकलेट, हल्दी पाउडर इत्यादि का रसायनिक एवं गुणवत्ता जांच हेतु वैधानिक नमूना संग्रह कर नामकुम स्थित राज्य जांच खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। मे० रामविस्टु भंडार में खाद्य सामाग्रियों का भण्डारण मानक के अनुरूप नही पाया गया। इस निमित्त उसे सुधार हेतु नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के क्रम में बिना वैध अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के स्थान पर निबंधन लेकर संचालन कर रहे करीब आधा दर्जन दुकानों को नोटिस थमाया गया।

 

माननीय उच्च न्यायालय रांची झारखण्ड द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु मीट-मुर्गा दुकानों का भी औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत दुकानों का पंजीकरण/अनुज्ञप्ति की स्थिति, स्वच्छता का स्तर, संचालन प्रक्रिया तथा अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। मांस मटन दुकान संचालकों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे नगर परिषद् से अनापत्ति प्रमाण लेते हुए एफएसएसएआई पंजीकरण हेतु आवेदन करें। हालाकि कुछ एक मीट दुकानों एफएसएसएआई द्वारा निर्गत फूड लाईसेंस पाया गया। सभी मीट-मुर्गा प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 का पूर्णतः अनुपालन हेतु 15 बिन्दुओं का एक लिखित नोटिस दिया गया। इसके साथ ही मांस एवं चिकन का सुरक्षित भण्डारण, स्वच्छ पेय जल का उपयोग, कर्मीयों की व्यक्तिगत स्वच्छता, अपशिष्ठ प्रबंधन तथा उपभोगताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामाग्री उपलब्ध करने संबंधित आवश्यक निर्देश दिये गये।

जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सहायक कर्मी रजनीष कुमार मौके पर मौजूद थे। इस प्रकार का जांच अभियान आगे भी चलता रहेगा। उपरोक्त सभी निर्देशों का अनुपालन नही करने की दशा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् कार्रवाई की जायेगी।

 

उक्त जानकारी जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा दी गयी।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now
---Advertisement---

और पढ़ें

शिव मंदिर के पुजारी दिनेश्वर पांडेय का आकस्मिक निधन, गांव में शोक की लहर

महाशिवरात्रि को लेकर शांति समिति की बैठक, विधि-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर

कैलाश धाम बेला में 15 दिवसीय ऐतिहासिक बर्तन मेला आज से, विधायक करेंगे उद्घाटन

6.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत भेजे गए जेल

पीसीसी पथ का जिला परिषद सदस्या ने किया उद्घाटन

ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों के बीच मारपीट, एक घायल; पुलिस जांच में जुटी

आईएफसी कार्यालय में चोरी, लाखों के उपकरण गायब; पुलिस जांच में जुटी

रफ्तार का कहरः तीन अलग-अलग सड़क हादसों में 9 घायल, 4 की हालत गंभीर

युवा समाजसेवी शेरू सिंह के दशकर्म में उमड़ी भीड़, जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि

उपायुक्त ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को राजकीय इटखोरी महोत्सव 2026 में किया आमंत्रित

28 फरवरी को मां भद्रकाली मंदिर परिसर में बुंदेल समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह, तैयारी बैठक संपन्न

जनता के आशीर्वाद से संतोष उरांव की जीत तय -सुखेर भगत

Leave a Comment