रिपोर्ट: News Scale LIVE – ब्यूरो पारस कुमार इंद्र गुरु//झालसा, रांची के निर्देशानुसार 13 दिसंबर 2025 को व्यवहार न्यायालय लोहरदगा परिसर में आयोजित होने वाले वर्ष के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोहरदगा श्री राजेश कुमार ने जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें डालसा सचिव श्री राजेश कुमार ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक समझौते युक्त मामले का निष्पादन करने पर जोर दिया। साथ ही बैंक अधिकारियों से कहा गया कि वे ऐसे मामलों की पहचान करें जिसका समझौते के माध्यम से निपटारा किया जा सकता है और इनका निवारण लोक अदालत के मंच पर किया जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लंबित विवादों को कम करना, बैंक-वित्तीय मामलों में तेजी लाना व सहज न्याय सुनिश्चित करना है। ताकि आम लोगों को न्याय प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लें और राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता में अपना योगदान सुनिश्चित करें। यह लोक अदालत जनता के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने वादी को भेजे जाने वाले नोटिस को लेकर चर्चा की। जिसमें उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मामलों के समाधान के लिए वादी को नोटिस भेजें ताकि वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर समझौते की प्रक्रिया में भाग ले सकें। वहीं बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे लोक अदालत के लाभ जैसे समझौते पर आधारित निस्तारण, त्वरित राहत, तथा अदालत शुल्क से छूट के बारे में लोगों को अवगत कराए। उन्होंने बताया कि एक महिला कटे फटे नोट की बदली को लेकर डालसा कार्यालय पहुंची थी। उक्त विषय को लेकर डालसा सचिव ने बैंक के अधिकारियों से चर्चा की। जिसपर बैंक के अधिकारियों ने उस कटे फटे नोट को स्थिति अनुसार बदलने का आश्वासन दिया। मौके पर एलडीएम नितिन किशोर, शाखा प्रबंधक एसबीआई सौरभ कुमार, शाखा प्रबंधक जेआरजीबी मो एहतेशाम अहमद, एचडीएफसी से उत्तम कुमार, आईसीआईसीआई से पप्पू कुमार, बीओआई से एसएन रजक, केनरा बैंक से अविनाश, पीएनबी से राकेश कुमार, सोनाटा फाइनेंस से अमरेश आदि उपस्थित थे।
13 दिसंबर 2025 को व्यवहार न्यायालय लोहरदगा परिसर में आयोजित होगा लोक अदालत
By Anita Kumari
On: November 21, 2025 8:02 AM

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