*आदेश—जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त,लोहरदगा के आदेश ज्ञापांक – 172/न०निर्वा, दिनांक – 09.03.2026 एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड, रांची के पत्रांक -341, दिनांक – 05.02.2026 के क्रम पत्रांक – 530, दिनांक – 16.02.2026 के द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के निमित्त दिनांक 17.03.2026 को पूर्वाह्न 10.40 बजे समाहरणालय सभाकक्ष में नगर निकायों के नवनिर्वाचित पदधारकों का शपथ ग्रहण के पश्चात् उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन निर्धारित है। उक्त शपथ ग्रहण एवं निर्वाचन कार्य शांतिपूर्वक संपादनार्थ आवश्यक है कि सम्पूर्ण समाहरणालय परिसर परिक्षेत्र में लोक परिशांति व विधि-व्ययस्था कायम रखने हेतु निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है।
उक्त परिप्रेक्ष्य में शपथग्रहण एवं उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन के क्रम में सम्पूर्ण समाहरणालय परिसर परिक्षेत्र के अधीन शांति-व्यवस्था कायम रखने के निमित मैं *अमित कुमार, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, लोहरदगा* भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (पूर्व का दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.03.2026 को प्रातः 6:00 बजे से संख्या 06:00 बजे अपराहन तक निषेधाज्ञा लागू करता हूँ। तदआलोक में :-
1. सम्पूर्ण समाहरणालय परिसर क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि में 05 (पाँच) या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने अथवा अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रदर्शन करना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
2. सम्पूर्ण समाहरणालय परिसर परिक्षेत्र में किसी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेशास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों पर भी प्रभावी होगा।परन्तु यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी एवं कर्तव्य तैनात पुलिस बल. नेपालियों एवं सिखों द्वारा पारम्परिक तरीके से धारण की जाने वाली क्रमशः खुखरी तथा कृपाण पर लागू नहीं होगा।
3. सम्पूर्ण लोहरदगा नगर परिषद परिक्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित किया जाता है।
उपर्युक्त शर्त मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा एवं अन्य पूजा स्थल को निर्वाचन प्रचार से प्रतिबंधित किया जाता है।
4. कोई भी व्यक्ति/संगठन / ग्रुप के द्वारा फेक न्यूज अथवा अन्य प्रकार का भ्रामक न्यूज/मैसेज/फोटो इत्यादि का प्रसार न तो सोशल मीडिया (Whats app/SMS/Facebook Twitter etc) और न किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से प्रसारित करेंगे।
5. समाहरणालय परिसर परिक्षेत्र में प्रवेश हेतु निम्नांकित बंधेज रहेगा:-
(क) समाहरणालय परिसर परिक्षेत्र में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेधित रहेगा।
(ख) समाहरणालय परिसर परिक्षेत्र में सुनिश्वित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में माचिस, हथियार अथवा अन्य ज्वलनशील वस्तुएँ आदि समाहरणालय परिसर में प्रवेश न कर सके। साथ ही Mobile/I-pad/Laptop/Other Electronics Gadgets/Recording Equipment etc. को भी कार्यालय परिसर में ले जाना वर्जित रहेगा। Mobile Phone अथवा अन्य Communication Equipment का उपयोग सिर्फ कार्यालय परिसर में चिन्हित अधिकारी/कर्मियों द्वारा ही किया जा सकता है।
(ग) निर्वाची पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को कार्यालय परिसर के अन्दर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
चूंकि संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रूप में नोटिस का तामिला कराना संभव नहीं है अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है।
मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर के साथ आज दिनांक 16.03.2026 को जारी किया गया।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
*अनुमण्डल दंडाधिकारी,*
*लोहरदगा।*



















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