लूटपाट करने वाले 05 लोगों को मिली 10_10 वर्ष कारावास और 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा

Anita Kumari
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सिमडेगा एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने बुधवार को ठेठईटांगर थाना कांड 23/2022 के तहत डर लूटपाट मामले की सुनवाई करते हुए, लूटपाट करने वाले 05 लोगों को 10_10 वर्ष कारावास और 30_30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रभारी लोक अभियोजन निशी कच्छप ने बताया कि घटना 19 अप्रैल 2022 की है। उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल 2022 को औरंगाबाद बिहार निवासी रामदास राम नामक व्यक्ति अपने पिकअप वाहन से शादी का सामान लेकर ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के जोराम में आया था। वह समान अनलोड कर पिकअप से वापस औरंगाबाद लौट रहा था। इसी दौरान एक कार उसका पीछा करने लगी। रिंग रोड के पास कार उसे ओवरटेक कर उसकी पिकअप को रोकी। इसके बाद कार से उतर कर दो व्यक्ति उसके पास आए, और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे पिकअप से उतार कर उसकी पिकअप लुट ली। इसके बाद कार सवार रामदास को जबरन अपनी कार में बैठा कर उसे कोलेबिरा घाटी में छोड़ कर पिकअप लेकर भाग गए। इसके बाद रामदास ने ठेठईटांगर थाना जाकर लुट का मामला दर्ज करवाया। मामले के अनुसंधान के बाद पुलिस घटना में शामिल 05 लोग अभिषेक कुमार, मृत्युंजय सिंह, अंतू कुमार, सुधीर सिंह और व्यास सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आज इसी मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने घटना में शामिल पांचों अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 – 10 वर्ष कारावास और 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से साक्ष्य और गवाह प्रभारी लोक अभियोजन निशी कच्छप ने पेश किए।

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