जंगल में बच्ची के साथ हैवानियत कर हत्या मामले में जज ने उम्रकैद का सुनाया फैसला, फूट-फूटकर रोने लगे दादा-दादी

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न्यूज स्केल डेस्क
गाजियाबाद (यूपी)। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में सात वर्षीय बच्ची के साथ कुकर्म के बाद हत्या कर शव छिपाने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट तेन्द्र पाल की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ में 43 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दुसार ओर अदालत का फैसला सुनाने के बाद मृतका के पिता व दादा-दादी फूट-फूटकर रोने लगे। परिजनों ने रूंधे गले से बोला, फैसले से बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि मोदीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय बच्ची स्वजन के साथ रहती थी। अभियुक्त उनके गांव में खड़ंजा बनाने का काम चल रहा था। 19 मई 2020 के दोपहर उसने सात वर्षीय बच्ची को 20 रुपये देकर चॉकलेट लाने के लिए भेजा। उसके बाद बाइक पर बच्ची को उठाकर भोजपुर के जंगल में ले गया। वहां जंगल में उसने बच्ची से कुकर्म किया और हत्या कर शव छिपा दिया। घटना के वक्त बच्ची के माता-पिता राशन खरीदने बाजार गए हुए थे। घर लौटने पर बच्ची नहीं मिली तो पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने पड़ताल की तो गौरव बच्ची को ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखा। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शव बरामद किया। मामले की सुनवाई उपरोक्त अदालत में चल रही थी। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने गौरव को पहले दोषी करार देते हुए सोमवार को सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।

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