*कार्यालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, लोहरदगा।*
*(विधि–शाखा)*
*निषेधाज्ञा–आदेश*
*परीक्षा केन्द्र पर धारा 163 भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू करने के संबंध में।*

दिनांक 19.07.2026 को झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखण्ड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा–2024 का कार्यक्रम निर्धारित है। परीक्षा केन्द्र के आस–पास विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर संबंधित परीक्षा केन्द्र के आस–पास 100 मीटर परिधि में धारा–163 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आदेश प्राप्त है।
*परीक्षा केन्द्र की विवरणी निम्न प्रकार है :–*
1. के०जी०बी०वी ० मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, लोहरदगा।
2. राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कुजरा, लोहरदगा।
3.एम०वी०डी०ए०वी०, पब्लिक स्कूल, लोहरदगा, जुरिया, लोहरदगा।
4. बलदेव साहू महाविद्यालय, लोहरदगा जुरिया भण्डरा रोड, लोहरदगा।
5. शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर, लोहरदगा शारदा नगर पुराना शुक्र बाजार, लोहरदगा।
6. ग्रेटर त्रिवेणी पब्लिक स्कूल सेन्हा, लोहरदगा बक्सीडीपा, सेन्हा, लोहरदगा।
7. संत स्तानिसलास उच्च विद्यालय कैमो पतराटोली, लोहरदगा।
8. संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय, कैमो पतराटोली लोहरदगा।
9. जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय नदिया हिन्दू लोहरदगा।
10. लिवेन्स एकेडमी लोहरदगा किस्को मोड़ कुटमू, लोहरदगा।

11. उर्सुलाइन कॉन्वेंट बालिका मध्य विद्यालय, लोहरदगा।
12. उर्सुलाइन कॉन्वेंट बालिका उच्च विद्यालय, लोहरदगा बरवाटोली रोड, लोहरदगा।
13. कस्तूरबा मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बालिका, लोहरदगा।
14. राजकीयकृत +2 चुन्नीलाल उच्च विद्यालय, लोहरदगा अपर बाजार, लोहरदगा।
15. लुथरन उच्च विद्यालय, लोहरदगा मिशन चौक, लोहरदगा।
16. मधुसूदन लाल अग्रवाल इंटर महिला कॉलेज, लोहरदगा।
17. राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय, लोहरदगा थाना रोड, लोहरदगा।
18. मंजूरमति उच्च विद्यालय, लोहरदगा महादेव आश्रम, लोहरदगा।
झारखण्ड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 19.07.2026 को (07:30 बजे पूर्वाह्न 06:00 बजे अपराह्न तक) आयोजित की जाएगी।
उक्त परीक्षा केन्द्र पर यह आवश्यक है कि विधि–व्यवस्था बनी रहे तथा किसी प्रकार का शोरगुल न हो, जिससे परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे।
अतः मैं, अमित कुमार, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, लोहरदगा, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमण्डल अन्तर्गत उक्त परीक्षा केन्द्रों में 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत धारा–163 भारतीय न्याय संहिता 2023 निषेधाज्ञा को निम्न बिन्दुओं पर दिनांक 21.06.2026 के परीक्षा समाप्ति तक के लिए जारी करता हूँ :–
1. इस क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के जमाव मनाही की जाती है। (सरकारी कर्मचारी को छोड़कर)
2. इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा घातक हथियार लाने–ले–जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जिसमें लाठी भी सम्मिलित है। (पुलिस पदाधिकारी को छोड़कर)
3. परीक्षा केन्द्र के क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डीजे० बजाने की मनाही की जाती है।
4. किसी व्यक्ति द्वारा अनावश्यक आवा–जाही पर प्रतिबंध होगी।
5. परीक्षा केन्द्र के आसपास पानमसाला, गुटका, तम्बाकू अन्य नशीली पदार्थ की खरीद बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
6. परीक्षा केन्द्र के बाहर परीक्षार्थी के अभिभावक/रिश्तेदार का परीक्षा अवधि में 100 मीटर की परिधि में अभिभावक/रिश्तेदार की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा।
7. यह निषेधाज्ञा परीक्षा दिवस के दिन के लिए ही मान्य होगा।
*अनुमण्डल दंडाधिकारी,*
*लोहरदगा।*






































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