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चतरा: अवैध खनन और परिवहन पर डीसी-एसपी का कड़ा रुख; दो महीनों में 11 FIR और 17 वाहन जब्त, ₹7.67 लाख जुर्माना वसूला

On: May 16, 2026 11:47 PM
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जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त रवि आनंद के कड़े निर्देश; बिना परमिशन चल रहे ईंट-भट्ठों पर गिरेगी गाज, खनिजों की लूट रोकने के लिए अधिकारियों को अल्टीमेटम।

चतरा | News Scale Live

चतरा समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में शनिवार को जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के भीतर खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस दौरान एसपी अनिमेष नैथानी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।

मार्च-अप्रैल में हुई कार्रवाई का लेखा-जोखा (PPT रिपोर्ट)

बैठक के दौरान जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो ने पीपीटी (PPT) के माध्यम से पिछली बैठक के अनुपालन की रिपोर्ट पेश की। समीक्षा के दौरान बताया गया कि:

  • दर्ज प्राथमिकी: मार्च और अप्रैल 2026 के भीतर अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 11 एफआईआर (FIR) दर्ज की गई हैं।

  • वाहनों की जब्ती: अवैध खनिज लदे कुल 17 वाहनों को जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है।

  • जुर्माना वसूली: अवैध परिवहन में पकड़े गए 30 वाहनों से नियमानुसार कुल ₹7,67,765 की दंड राशि वसूल कर सरकारी खजाने में जमा कराई गई है।

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अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश

उपायुक्त रवि आनंद ने टास्क फोर्स के सभी सदस्यों, विशेष रूप से सभी अंचल अधिकारियों (COs) और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से औचक निरीक्षण और छापामारी अभियान चलाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) संशोधन नियमावली, 2026 के प्रावधानों के तहत सख्त और विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारियों को हर महीने की कार्रवाई रिपोर्ट जिला खनन कार्यालय को सौंपनी होगी।

बैठक के मुख्य निर्णय और कड़े प्रावधान:

1. गैर-व्यावसायिक कार्यों के लिए सुगम बालू: जिले में कैटेगरी-1 के तहत चिन्हित 10 बालूघाटों में से वर्तमान में 05 घाटों से बालू का उठाव हो रहा है। डीसी ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप आम जनता को गैर-व्यावसायिक (निजी/सरकारी आवास) कार्यों के लिए बालू की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।

2. सीसीएल वाहनों का VTD पंजीकरण अनिवार्य: कोयला और अन्य खनिजों के परिवहन में लगे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए उपायुक्त ने सीसीएल (CCL) के परियोजना पदाधिकारियों को विभागीय एसओपी (SOP) के तहत सभी वाहनों का शीघ्र VTD पंजीकरण कराने का निर्देश दिया।

3. तिरपाल और प्रदूषण नियंत्रण पर सख्ती:

  • तिरपाल अनिवार्य: खनिज लदे वाहनों को पूरी तरह से तिरपाल से ढंककर ही चलाना होगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में इसकी नियमित जांच होगी।

  • अवैध ईंट-भट्ठों पर गाज: बिना वैध CTE/CTO के संचालित हो रहे ईंट-भट्ठों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

  • क्रशर और वन सीमा दूरी: पत्थर खनन पट्टा और क्रशर इकाइयों की वन सीमा से निर्धारित दूरी को लेकर उच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा गया है।

इस उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी, वन प्रमंडल पदाधिकारी (उत्तरी) राहुल मीणा, वन प्रमंडल पदाधिकारी (दक्षिणी) मुकेश कुमार, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा जहूर आलम, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया-सह-डीटीओ माहेश्वरी प्रसाद, जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो सहित सभी अंचल अधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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