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पुलिस की विधिक दबिश; 17 सीएलए एक्ट के फरार आरोपी के घर चिपका इश्तेहार, सरेंडर न करने पर होगी कुर्की-जब्ती

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लंबे समय से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था आरोपी; न्यायालय के आदेश पर ढोल-नगाड़ों के बीच घर पर दी गई विधिक चेतावनी, सिंडिकेट में मचा हड़कंप

कुन्दा (चतरा) | न्यूज स्केल लाइव

चतरा और पलामू जिले के सीमावर्ती उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सक्रिय अपराधियों, नक्सलियों और प्रतिबंधित संगठनों के सहयोगियों के खिलाफ पुलिस और न्यायपालिका का कड़ा विंटर एक्शन शुरू हो गया है। पलामू जिले के छतरपुर थाना में दर्ज एक संगीन मामले में लंबे समय से फरार चल रहे शातिर आरोपी के खिलाफ कोर्ट का कड़ा डंडा चला है। चतरा के कुन्दा थाना पुलिस के कड़े सहयोग से छतरपुर थाना पुलिस की संयुक्त स्पेशल विंग ने फरार आरोपी के पैतृक घर पर विधिक रूप से इश्तेहार चिपकाकर उसे अविलंब आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने की कड़क चेतावनी दी है।

पुलिस की इस मुस्तैद विधिक दबिश के बाद से ही लुपूगढ़ा और आसपास के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कानून से भाग रहे अपराधियों और उनके विधिक सिंडिकेट के भीतर भारी हड़कंप और खौफ का माहौल व्याप्त हो गया है।

कुन्दा के लुपूगढ़ा का रहने वाला है आरोपी; 17 CLA एक्ट के तहत दर्ज है संगीन मामला

पलामू और चतरा पुलिस प्रभाग से प्राप्त आधिकारिक व विधिक जानकारी के अनुसार, जिस फरार आरोपी के खिलाफ यह कड़ा विधिक शिकंजा कसा गया है, उसकी पहचान निम्नलिखित रूप से हुई है:

  • आरोपी का नाम व उपनाम: हरिवंश गंझू उर्फ उज्जवल जी उर्फ विनय गंझू

  • पिता का नाम: सरहुली गंझू

  • मूल निवास: ग्राम- लुपूगढ़ा, थाना- कुन्दा, जिला- चतरा

पुलिस के अनुसार, शातिर आरोपी हरिवंश गंझू के खिलाफ पलामू जिले के छतरपुर थाने में कांड संख्या 126/2022 के तहत प्रतिबंधित संगठनों को सहयोग देने, लेवी वसूलने और उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के जुर्म में धारा 17 सीएलए (CLA) एक्ट (क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट) के अंतर्गत बेहद कड़क और गैर-जमानती मामला दर्ज है। दर्ज मामले के बाद से ही आरोपी विधिक रडार से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल-बदल कर जंगलों और सुदूर अंचलों में फरार चल रहा था।

तय समय सीमा के भीतर कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म; वरना कुल्हाड़ी से ढहेगा घर

लंबे समय तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने के बाद, छतरपुर थाना पुलिस ने माननीय न्यायालय के समक्ष विधिक दलीलें पेश कर आरोपी को भगोड़ा घोषित करने की गुहार लगाई थी। न्यायालय के कड़े आदेश और विधिक वारंट के अनुपालन में बुधवार को दोनों थानों की संयुक्त कड़क टीम भारी पुलिस बल और सशस्त्र जवानों के साथ कुन्दा के लुपूगढ़ा गांव पहुंची।

पुलिस ने पूरे नियम-निष्ठा और विधिक प्रक्रिया के तहत:

  1. इश्तेहार तामीला: आरोपी हरिवंश गंझू के घर की दीवारों और गांव के मुख्य सार्वजनिक स्थल पर कोर्ट का आधिकारिक इश्तेहार कड़ाई से चिपका दिया।

  2. लाउडस्पीकर से मुनादी: ग्रामीणों और आसपास के लोगों की मौजूदगी में लाउडस्पीकर के माध्यम से विधिक मुनादी कराई गई और आरोपी को निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित कोर्ट में हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया।

  3. कुर्की की अंतिम चेतावनी: पुलिस की स्पेशल विंग ने मौके पर कड़े लहजे में स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आरोपी हरिवंश गंझू तय समय के भीतर विधिक रूप से आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो बिना किसी लेटलतीफी के न्यायालय के अगले कड़े निर्देशानुसार उसके घर की कुर्की-जब्ती (Property Attachment) की विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उसके घर का एक-एक सामान और चौखट-किवाड़ विधिक रूप से जब्त कर लिए जाएंगे।

इस विधिक और प्रशासनिक ऑपरेशन को धरातल पर उतारने के लिए चतरा और पलामू पुलिस की विंग पूरी मुस्तैदी के साथ मुस्तैद दिखी। इश्तेहार चिपकाने की इस संयुक्त विधिक कार्रवाई के दौरान कुन्दा थाना के सशस्त्र बल और छतरपुर थाना पुलिस के जांबाज सब-इंस्पेक्टर व रिजर्व गार्ड के जवान पूरी सुरक्षा घेरे के साथ लुपूगढ़ा में डटे रहे। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि कानून की आंखों में धूल झोंकने वाले किसी भी उग्रवादी समर्थक या अपराधी को चतरा के जंगलों में पनाह नहीं मिलने दी जाएगी।

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