टंडवा (चतरा)ः टंडवा प्रखंड के पदमपुर पंचायत अंतर्गत अवैध मिट्टी एवं पत्थर खनन से संबंधित प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त रवि आनंद के निर्देशानुसार 30 मई को अंचल निरीक्षक सह राजस्व उप निरीक्षक रामवतार साव एवं अंचल अधिकारी टंडवा द्वारा संयुक्त रूप से स्थल जांच की गई। जांच के दौरान ग्राम फुलवरिया, खाता संख्या 142, प्लॉट संख्या 349 (रकबा 7.98 एकड़) गैरमजरूआ खास भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन पाया गया। यहां लगभग 32 फीट गहराई तक खुदाई की गई है तथा करीब 3 एकड़ क्षेत्र में पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है।इसके अलावा ग्राम गोविंदपुर, खाता संख्या 13, प्लॉट संख्या 85 (रकबा 3 एकड़) गैरमजरूआ खास भूमि पर करीब 14 फीट गहराई तक अवैध मिट्टी खनन की पुष्टि हुई। नदी किनारे की गई खुदाई से पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार उक्त अवैध खनन कार्य रेलवे परियोजना से जुड़े ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त के निर्देश पर संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के खिलाफ टंडवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण में खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, झारखंड लघु खनिज उपबंध नियमावली, 2004 (नियम 54) तथा झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2017 (नियम 13) के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) के प्रावधान भी लागू किए गए हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध खनन से संबंधित किसी भी जानकारी को तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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