
चतरा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सत्यपाल की अदालत ने एक हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में दिलीपेंद्र साव, लोकेश कुमार तथा प्रमिला देवी शामिल हैं। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323, 504 व 506 के तहत एक-एक वर्ष तथा दो-दो वर्ष की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी लगाया। धारा 307/149 के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 302/149 के तहत तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और प्रत्येक अभियुक्त पर जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले में सहायक लोक अभियोजक नंदलाल प्रसाद सिंह ने गवाहों की गवाही एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष को मजबूत किया। यह मामला पत्थलगड़ा थाना कांड संख्या 15/2022 से संबंधित है, जो 25 अप्रैल 2022 को सूचक कुलदीप साव द्वारा दर्ज कराया गया था।
प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन अभियुक्त लाठी, डंडा और तलवार सहित अन्य हथियारों से लैस होकर पत्थलगड़ा थाना के नुनगांव मोड़ के पास पहुंचे और जानलेवा हमला किया। हमले के दौरान सूचक के चचेरे भाई जगलाल साव बचाने आए, तो उन पर भी वार किया गया। गंभीर रूप से घायल जगलाल साव को ग्रामीणों द्वारा हजारीबाग अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि अभियुक्तों और सूचक के बीच भूमि विवाद को लेकर पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण यह घटना घटी। अदालत के फैसले के बाद परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया है।





















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