
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 887 दिनांक 13.02.2026 एवं राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 238 दिनांक 30.01.2026 के आलोक में निम्नांकित अनुपालन अपेक्षित है :-
1. मतदान के दिन अर्थात् 23.02.2026 (सोमवार) को लोहरदगा नगरपालिका क्षेत्र में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।
2. कभी कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर नगर क्षेत्र में निवास करता हो और उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता भी हो, परंतु वह नगर निकाय क्षेत्र के बाहर के औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हो या अपने सेवाएं दे रहा हो, तो उसे भी मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा।
3. इसके अतिरिक्त वैसे कामगार जो Casual Worker के रूप में निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के संस्थान, प्रतिष्ठान आदि में कार्यरत हैं एवं यदि वे उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है, जो उन्हें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी (1) सहपठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590 (3) (क) के तहत सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी जाएगी।
4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी (1) के अनुसार Daily Wages/Casual Workers को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
लोहरदगा जिलान्तर्गत लोहरदगा नगरपालिका क्षेत्र अवस्थित सभी संबंधित औद्योगिक ईकाई, प्रतिष्ठान, प्राधिकारों को निदेश दिया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी (1) सहपठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590(3) के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (नगरपालिका) -सह-उपायुक्त, लोहरदगा।

















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