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कथित भड़काऊ भाषण मामले में पूर्व भाजपा विधायक पर प्राथमिकी

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अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप, पुलिस ने वीडियो-ऑडियो साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की

टंडवा (चतरा)। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में 7 अगस्त 2026 को दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के मामले में पुलिस ने सिमरिया के पूर्व भाजपा विधायक किशन कुमार दास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी ग्राम बड़गांव निवासी अजिमुद्दीन सहनशाही, पिता हबीब मियां, की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 7 अगस्त को गांव में भीड़ एकत्रित कर भाषण दिया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक और धमकीपूर्ण टिप्पणियां की गईं। शिकायत में कहा गया है कि कथित भाषण से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ।

शिकायत के अनुसार, भाषण के दौरान ‘बड़ा भाई-छोटा भाई’ जैसी बातों का इस्तेमाल करते हुए सामाजिक तनाव बढ़ाने का प्रयास किया गया तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से इनकार करने संबंधी बातें भी कही गईं।

बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज

शिकायत के आधार पर टंडवा थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 351 सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जिम्मेदारी एसआई संदीप कुमार को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के दौरान कथित भाषण से संबंधित वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित उपलब्ध साक्ष्यों को सुरक्षित किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

आरोप सिद्ध नहीं, जांच के बाद स्थिति होगी स्पष्ट

मामले में प्राथमिकी दर्ज होना आरोपों के सिद्ध होने के समान नहीं है। पूर्व विधायक किशन कुमार दास के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता का निर्धारण पुलिस जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया में होगा। पुलिस ने मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही है।

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