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मादक पदार्थ तस्करी के तीन दोषियों को सजा, एक को 14 वर्ष का कठोर कारावास

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अफीम और डोडा तस्करी के मामलों में अदालत ने सुनाया फैसला, तीनों पर कुल 2.40 लाख रुपये जुर्माना

चतरा। जिले के कुंदा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू साव की अदालत ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने अफीम तस्करी के एक दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास, दूसरे को 6 वर्ष तथा डोडा तस्करी के मामले में दोषी को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर कुल 2.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कुंदा थाना कांड संख्या 22/2021 में असेदेरी गांव निवासी रामविलास गंझू, पिता भराजो गंझू के खिलाफ अफीम तस्करी का मामला दर्ज था। पुलिस ने उसके कब्जे से 6 किलो 30 ग्राम अफीम बरामद की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 14 वर्ष के कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त डेढ़ वर्ष का कारावास भुगतना होगा।

इसी मामले में मनजीत गंझू, पिता केवल गंझू, के कब्जे से 1 किलो 726 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। अदालत ने उसे दोषी पाते हुए 6 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वहीं, कुंदा थाना कांड संख्या 27/2022 में दशरथ गंझू, पिता गरज गंझू के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से 29 किलो 200 ग्राम डोडा बरामद किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उसे 7 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अमित श्रीवास्तव ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से संजय सिंह एवं पीके सिन्हा ने पैरवी की।

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