गिद्धौर (चतरा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में गिद्धौर प्रखंड के बारीसाखी गांव में बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अधिकार मित्र पवन कुमार ने किया। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों ने पंचायत को बाल विवाह मुक्त बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। इस दौरान लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणाम और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की शादी 18 वर्ष तथा लड़के की शादी 21 वर्ष की आयु के बाद ही करना कानूनी रूप से मान्य है। इससे पहले विवाह कराना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वाले के खिलाफ दंड और सजा का प्रावधान है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिलती है, तो इसकी जानकारी तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 100 तथा महिला हेल्पलाइन 181 पर देकर विवाह को रोका जाएगा। कार्यक्रम में ग्रामीणों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक होकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की गई।
बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित, ग्रामीणों ने लिया बाल विवाह रोकने का सामूहिक संकल्प

On: March 12, 2026 11:19 PM

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