प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकार की उपस्थिति में वृद्ध आश्रम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

Ajay Sharma
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गुमला -झालसा के निर्देशानुसार गुमला जिला में  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला,  ध्रुव चंद्र मिश्र के उपस्थिति में वृद्ध आश्रम सिलम में वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता के साथ भरण पोषण एवं अधिकार को लेकर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए  प्रधान जिला एवं न्यायाधीश द्वारा वहां रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने को कभी अकेला महसूस नहीं करें आप छोटे परिवार से निकलकर बड़े परिवार में शामिल हो गए हैं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला सदैव उनके सेवा में तत्पर है । सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने कहा कि  अगर कोई बेटा बेटी बहू पोता पोती अपने अभिभावक जो कि स्वयं का भरण पोषण करने में अक्षम है वह भरण पोषण के रूप में खाना कपड़ा दवाई इलाज नहीं करवाते हैं तो वैसी अभिभावक जिला के अनुमंडल पदाधिकारी जिसे भरण पोषण प्राधिकार नामित किया गया है उसके पास अपना आवेदन देंगे तथा भरण पोषण प्राधिकार उसे आवेदन का निपटान 90 दिनों के अंदर सुनिश्चित करेगा आगे उन्होंने कहा कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक स्वयं से आवेदन नहीं कर पाते हैं तो उनका आवेदन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी या कोई गैर सरकारी संगठन उनके तरफ से भरण पोषण प्राधिकरण से के समक्ष आवेदन दाखिल करेगा जिसमें वह पदाधिकारी अपना आदेश 90 दिन के अंदर करेगा । कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन गुमला ने कहा कि यहां जितने भी वृद्धि हैं उनको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो इसीलिए सदर अस्पताल की ओर से बराबर स्वास्थ जांच एवं दवाइयां दी जा रही है।कार्यक्रम में जिला प्रशासन की सहायता से वृद्धो के बीच कंबल बिस्कुट एवं स्वेटर तथा गर्म कपड़े बांटे गए।इस कार्यक्रम के साथ साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में भी एक कार्यक्रम बुजुर्गों एवं पीएलवीयों के उपस्थिति में किया गया । जहां भारी संख्या बुजुर्ग गण उपस्थित हुए  । कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार महोदय श्री राम कुमार लाल गुप्ता ने वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता के भरण पोषण एवं अधिकार के विषय में विस्तृत रूप से लोगों को बताया तथा पीएलवीयों को निर्देश दिया कि इस बात को घर तक पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें कि कोई भी बुजुर्ग प्रताड़ित न हो और प्रताड़ित हो रहा हो तो इसका शिकायत एसडीओ को या जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दे, या डालसा में भी आवेदन दे सकते हैं जहां से उनका आवेदन उचित स्थान पर भेज दिया जाएगा । मौके पर। सभा का संचालन स्थाई लोक अदालत के सदस्य शंभू सिंह ने  कहा कि सरकार की हर वर्ग के लोगों के लिए बराबर अधिकार दिया है इसी अधिकार के तहत वरिष्ठ नागरिक एवं अभिभावक का भरण पोषण कपड़ा दवा इलाज काफी अधिकार दिया है। विदित हो कि आज  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा भी वरिष्ठ नागरिकों एवं अभिभावकों की भरण पोषण की अधिकार अधिनियम 2007 को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में डीएस, एसीएमओ,  एलईडीसियस चिफ एवं डीएलएसए के कर्मचारी पीएलबी गण उपस्थित थे।

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