पँद्रह वर्षों से पुराने व्यावसायिक वाहनों के रोड परमिट को गलत तरीके से रोकने के विरोध में जनहित याचिका दायर

Anita Kumari
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*पँद्रह वर्षों से पुराने व्यावसायिक वाहनों के रोड परमिट को गलत तरीके से रोकने के विरोध में जनहित याचिका दायर@लोहरदगा गुमला ट्रक आँनर एसोसिएशन* लोहरदगा गुमला ट्रक आँनर एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष कवलजीत सिंह द्वारा 14 .11. 25 को झारखंड हाई कोर्ट( उच्च न्यायालय) में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसका केस कोड 205000 131242025, फाईलिंग नंबर wpc/13124 /2025 cnr नंबर jhhc 01039188 2025 है .इस जनहित याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय से अपील की गई है कि झारखंड सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या बिना किसी कारण के 15 वर्षों से पुराने व्यावसायिक वाहनों का परमिट दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल ,राँची एवं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग में रोक दिया गया है .जिसके कारण इन जिलों में चलने वाले व्यावसायिक वाहनों को रोड परमिट नहीं दिया जा रहा हैं,जबकि उन्ही वाहनों से रोड टैक्स लिया जा रहा है ,एक तरफ कहा जा रहा है कि आप रोड टैक्स दीजिए और गाड़ी सड़क पर लेकर उतारिए और दूसरी और रोड परमिट नहीं दिया जा रहा है और सरकार ऐसे वाहनों से रोड टैक्स भी ले रही है और जब वहां सड़क पर हम लोग गाड़ियां लेकर सडक पर उतरते हैं तो ₹10000 परमिट नहीं होने पर फाइन काट दिया जा रहा है, कार्यालय से जब पूछा जाता है कि परमिट क्यों नहीं दिया जा रहा है ?कोई नोटिस दिखाइए, कोई चिट्ठी दिखाइए, कोई आदेश नहीं है लेकिन हम परमिट नहीं देंगे स्पष्ट कहा जाता है, एक तरह से झारखंड सरकार मनमानी पर उतर आई है, जिसके कारण हजारों ,लाखों मध्यम परिवार के लोगों पर रोजी-रोजगार का संकट आ गया है .इसलिए माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया है कि यथाशीघ्र रोड परमिट निर्गत करवाने की कृपा की जाए. इस जनहित याचिका में झारखंड सरकार एवं सचिव परिवहन सह परिवहन आयुक्त एवं उप परिवहन आयुक्त, दक्षिण छोटा नागपुर ,रांची एवँ उप परिवहन आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर, हजारीबाग को पक्षकार बनाया गया है ,प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार एवं लाल विक्रम नाथ शाहदेव ने जनहित याचिका दायर की है. इससे लोहरदगा गुमला एवं लातेहार जिलों के ट्रक ओनरों में एक उम्मीद जगी है कि शीघ्र ही हमें न्याय मिलेगा और हम लोगों को परमिट मिलेगा, ताकि हम लोग का व्यवसाय सुचारू रूप से चल सकेगा

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