गुमला: उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, रांची के निर्देशानुसार आज गुमला जिले में उनकी उपस्थिति में विशेष वाहन परमिट कैंप का आयोजन किया गया।इस मौके पर सचिव हरिवंश पंडित के द्वारा कैंप में आए कुल *08 तीनपहिया वाहन चालकों* को मौके पर ही परमिट निर्गत किया गया तथा 21 अन्य तीनपहिया वाहनों का परमिट निर्गत करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई।
कैंप में उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल मोटरयान निरीक्षक रोबिन अजय सिंह एवं प्रदीप तिर्की ने संयुक्त रूप से सभी व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अपील की कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपने वाहन का परमिट बनवाकर ही परिचालन सुनिश्चित करें।
इस विशेष कैंप का मुख्य उद्देश्य यह है कि अब गुमला जिले के वाहन स्वामियों को रांची जाकर परमिट बनवाने की कठिनाईयों से मुक्ति मिले और वे अपने गृह जिले से ही ऑनलाइन माध्यम से परमिट प्राप्त कर सकें।
परमिट की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन परिवहन पोर्टल से की जाती है। आवेदन शुल्क ₹150 (प्रारंभिक आवेदन हेतु) परमिट शुल्क– डीजल/पेट्रोल ऑटो: ₹3000, सवारी वाहन / बोलेरो / पिकअप / मालवाहन: ₹9000
विलंब शुल्क (Late Fee) 1. नए पंजीकरण के 1–30 दिन में आवेदन: ₹300, 2. 31–60 दिन में आवेदन: ₹1000, 3. 61–90 दिन में आवेदन: ₹3000, 4. 91 दिन से अधिक: ₹3000 + ₹500 प्रतिमाह, परमिट हेतु आवश्यक दस्तावेज, 1. अपडेटेड इंश्योरेंस, 2. अपडेटेड रोड टैक्स, 3. वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट, 4. प्रदूषण प्रमाण पत्र, 5. रेडियम स्टीकर प्रमाण पत्र, 6. (ऑटो को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिए) स्पीड गवर्नर प्रमाण पत्र, 7. वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड चेतावनी.
सचिव परिवहन प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना परमिट वाहन परिचालन करने पर मोटरयान अधिनियम की संगत धाराओं के तहत ₹10,000 या उससे अधिक का अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकता है।




















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