न्यूज स्केल संवाददाता
चतरा। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप के अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों संग स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा 15 अक्टूबर को कर दी गई है। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे एवं 72 घंटे के भीतर किए जाने वाले आवश्यक कार्रवाई के संबंध में आवश्यक जानकारी उेते हुए डीईओ ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात सभी सरकारी योजनाओं एवं राजनीतिक पार्टियों से संबंधित बैनर, पोस्टर हटाया जा रहा है, जिसमें सभी से सहयोग की अपेक्षा है। पूरे राज्य में पहले चरण में 13 नवंबर व दूसरा चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। जिसमे चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में चुनाव 13 नवंबर को पहले चरण में मतदान होंगे। जिसके लिए 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक उम्मीदवारों का नामांकन, 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों का स्क्रुटनी व 30 अक्टूबर को नामवापसी तय है। मतगणना 23 नवंबर को होगा। उम्मीदवारों का नामांकन निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी चतरा/सिमरिया के कार्यालय कक्ष में होना है। उपायुक्त सह डीईओ ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन से 48 घंटे पूर्व इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी को अवश्य दें, साथ हीं कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व सुविधा एप्प के माध्यम से ऑनलाइन अनुमति लेना अनिवार्य है। स्टार कैंपेनर को लेकर कहा कि आदर्श चुनाव प्रचार के लिए आने वाले स्टार प्रचारक की सूचना भी अनुमंडल पदाधिकारी को अवश्य दें, किसी भी सरकारी योजना का प्रचार प्रसार ना करें, ना ही किसी भी प्रकार के योजना से संबंधित फॉर्म भरवाया जाए, किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा एवं संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के घर में किसी पार्टी का झंडा लगाने से पूर्व घर के मालिक से अनुमति अवश्य लें। सोशल मीडिया पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट ना करें, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो, सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा छापे गए बैनर पोस्टर आदि मैं पब्लिशर का नाम अवश्य अंकित करें और जो भी सामग्री छापे उसकी एक कॉपी निर्वाचन कार्यालय में जरूर उपलब्ध कराएं। प्रचार प्रसार एवं कार्यक्रम के दौरान चलने वाले वाहनों के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य है, लिए गए अनुमति पत्र को अपने गाड़ी के सामने जरूर चिपकाए। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडेय, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी वेदवंती कुमारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।