
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे सभी
न्यूज स्केल संवाददाता
चतरा। लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 9 शिक्षक एवं सहायक अध्यापकों के ऊपर चतरा सदर थाना में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें आबिद हुसैन, सहायक अध्यापक उत्क्रमित मध्यविद्यालय उर्दू डाटम हंटरगंज (तृतीय मतदान पदाधिकारी), गिरिजा भुईयां सहायक अध्यापक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सतरामपुर हंटरगंज (तृतीय मतदान पदाधिकारी), किसुन कुमार यादव सहायक अध्यापक एनपीएस बकायान हंटरगंज (तृतीय मतदान पदाधिकारी), बहादुर राम सहायक अध्यापक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय रामचकतारी प्रतापपुर (द्वितीय मतदान पदाधिकारी), संजय कुमार पीजीटी एसएस प्लस 2 हाई स्कूल टण्डवा (पीठासीन पदाधिकारी), विनोद प्रजाप्रति सहायक अध्यापक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय धवाइए सिमरिया (द्वितीय मतदान पदाधिकारी), सत्यम सहायक अध्यापक, उत्क्रमित हाई स्कूल द्वारि, गिद्धौर (पीठासीन पदाधिकारी), दिलीप कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चोरबोरा, सिमरिया (तृतीय मतदान पदाधिकारी), मनोरंजन महाजन, सहायक अध्यापक, उत्क्रमित मध्यविद्यालय बानासाडी, सिमरिया (द्वितीय मतदान पदाधिकारी) के नाम शामिल हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि 04 चतरा लोक सभा आम चुनाव 2024 के सफल संचालन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के तहत् निम्नलिखित कर्मियों को विभिन्न कोटि के मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उपरोक्त कर्मी के द्वारा चतरा कॉलेज, चतरा में डिस्पैच के समय अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 एवं आईपीसी की धारा 187 एवं 188 का उल्लंघन किया गया है। इन्होंने बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहकर चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य को बाधित किया है। पार्टी मिलान के दिन इनके अनुपस्थित पाये जाने के कारण पार्टी मिलान करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा एवं उनका यह कृत्य निर्वाचन कार्य को बाधित करना है, जो इनके कार्य के प्रति लापरवाही, कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने को परिलक्षित करता है। लापरवाह शिक्षक/सहायक अध्यापक कर्मियों के विरूद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134, की धारा 187, 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् विधि सम्मत् कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी उपायुक्त के आदेश पर दर्ज कराई गई है।