Chatra: बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, हितधारकों ने कहा बाल विवाह संवेदनशील मुद्दा, हम सभी को मिलकर रोकना है

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बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, हितधारकों ने कहा बाल विवाह संवेदनशील मुद्दा, हम सभी को मिलकर रोकना है

चतरा। उपायुक्त आबू इमरान के दिशा निर्देशन में समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में सोमवार को जिला परिषद के उत्सव पैलेस में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनिय पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डीआरडीए निदेशक सह प्रभारी डीडीसी अरुण कुमार एक्का उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सूरजमणि कुमारी व संचालन अध्यक्ष बाल कल्याण समिति धनंजय तिवारी ने किया। वक्ताओं ने इस अवसर पर बाल विवाह पर चर्चा करते हुवे कहा कि बाल विवाह एक संवेदनशील मुद्दा है, इसके रोक के लिए विशेष रूप से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बनाया गया है और इस कुप्रथा को रोकने के लिए सभी की जिम्मेवारी तय की गई है। इसके अलाव बाल विवाह को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिनिधियों को सक्रिय होकर कार्य करने पर जोर दिया गया।

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष श्री तिवारी ने बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं उससे सम्बंधित प्रभावी कानूनों के संबंध में जानकारी दी। प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर प्रकाश राणा ने सभी समाज प्रमुखों से आग्रह करते हुए बाल विवाह के प्रति जागरूकता लाने एवं बाल विवाह प्रति मुखर होने की बात कहते हुवे कहा की आप सभी को यदि बाल विवाह की जानकारी मिलती है तो तत्काल सूचना पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति, पुलिस विभाग, डीसीपीयू, सीडढब्ल्यूसी, बीडीओ, स्थानीय थाने तथा हेल्प लाईन नम्बर 1098 व 181 में दे सकते हैं। तत्काल संबंधितों के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए कार्रवई की जाएगी। उक्त कार्यशाला में डीसीपीओ अरूणा प्रसाद, सीडब्ल्यूसी सदस्य श्वेता जयसवाल, मुकेश पांडे, पिंकी कुमारी, जिप सदस्य देवनंदन साहू, इटखोरी जिप सदस्य सरिता देवी, इटखोरी सीडीपीओ सह बीडीओ अन्वेशा ओना, गिद्धौर बीडीओ संजीत कुमार सिंह, सदर बीडीओ गणेश रजक,  कुंदा बीडीओ खगेश कुमार, कन्हाचट्टी बीडीओ हुलास महतो, पत्थलगड़ा बीडीओ मोनी कुमारी के अलाव विभिन्न पंचायतों के मुखिया, आंगनबाड़ी सेविका व तेजस्विनी से जुड़ी महिलाएं आदि उपस्थित थीं।