सरकार के विज्ञापन रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक, 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
रांची, झारखंड। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा-2023 के आधार पर विभिन्न विभागों में नियुक्त 244 अधिकारियों को फिलहाल बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना के प्रभाव पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके जरिए सीजीएल परीक्षा के विज्ञापन संख्या 10/2023 को रद्द किया गया था।
मामले की सुनवाई नियुक्त अधिकारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर हुई। निरोज खेस सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने सरकार की 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिस परीक्षा के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई, उसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में नियुक्ति के बाद परीक्षा के विज्ञापन को रद्द करने के निर्णय पर उन्होंने आपत्ति जताई है।
सरकार और JSSC से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि जेएसएससी ने प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने नियुक्तियां कीं और अधिकारी अपने पदों पर कार्यरत हैं।
अदालत ने मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर 2026 की तारीख तय की गई है। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल इन 244 अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। हालांकि, यह अंतरिम राहत है और मामले का अंतिम फैसला अभी बाकी है।



















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