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माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए निर्धारित कुल 18 परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में रहेगी निषेधाज्ञा

On: January 29, 2026 8:18 PM
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*माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए निर्धारित कुल 18 परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में रहेगी निषेधाज्ञा*

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*लोहरदगा।*

 

माध्यमिक परीक्षा-2026 एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) दिनांक 03.02.2026 से 23.02.2026 तक आयोजित किया जाना है। उक्त परीक्षाओं के लिए निर्धारित कुल 18 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अनुमण्डल दंडाधिकारी, लोहरदगा श्री अमित कुमार द्वारा धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 निषेधाज्ञा को परीक्षा अवधि दिनांक 03.02.2026 से 23.02.2026 तक लागू किया गया जाता है।

 

*परीक्षा केंद्र*

 

किस्को प्रखंड में👇

 

• एसएस हाई स्कूल किस्को

 

• प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, किस्को

 

• इंटर कॉलेज किस्को

 

कुडू प्रखंड में👇

 

• गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल हाई स्कूल, माराडीह, कुडू

 

• प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, कुडू

 

• संत चार्ल्स हाई स्कूल, जांगी, कुडू

 

कैरो प्रखंड में👇

 

• डॉ अनुग्रह नारायण हाई स्कूल कैरो

• गवर्नमेंट अपग्रेडेड उर्दू हाई स्कूल गाराडीह

 

सदर प्रखंड लोहरदगा में👇

• एम.एल.ए. इंटर कॉलेज, लोहरदगा

 

• एस.ए.एस.वी.एम हाई स्कूल, लोहरदगा

 

• गवर्नमेंट हाई स्कूल, लोहरदगा

 

• गवर्नमेंट +2 चुन्नीलाल हाई स्कूल, लोहरदगा

 

• उर्सुलाइन कान्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, लोहरदगा

 

• लूथरन हाई स्कूल लोहरदगा

 

भंडरा प्रखंड में👇

 

• गवर्नमेंट लाल बहादुर शास्त्री +2 हाई स्कूल, भंडरा

 

• गवर्नमेंट अपग्रेडेड हाई स्कूल बिटपी, भंडरा

 

सेन्हा प्रखंड में👇

 

• गवर्नमेंट +2 नंदलाल हाई स्कूल, अर्रू, सेन्हा

 

• गवर्नमेंट अपग्रेडेड बेसिक हाई स्कूल सेन्हा

 

उक्त परीक्षा केन्द्रों पर यह आवश्यक है कि विधि-व्यवस्था बनी रहे तथा किसी प्रकार का शोरगुल न हो, जिससे परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे।

 

उक्त परीक्षा केंद्रों पर नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 निषेधाज्ञा को निम्न बिन्दुओं पर दिनांक-03.02.2026 से 23.02.2020 तक के लिए जारी किया जाता है:-

 

1. इस क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के जमाव की मनाही की जाती है। (सरकारी कर्मचारी को छोड़कर)

 

2. इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा घातक हथियार लाने-ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जिसमें लाठी भी सम्मिलित है। ( पुलिस पदाधिकारी को छोड़कर)

 

3. परीक्षा केन्द्र के क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डी० जे० बजाने की मनाही की जाती है।

 

4. परीक्षा केन्द्र के आसपास 100 मीटर दूरी के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा अनावश्यक आवा-जाही करने, नकल सामग्री, किताब या अन्य सामान बांटने पर प्रतिबंध होगी।

 

5. परीक्षा केन्द्र के आसपास 100 मीटर की दूरी के भीतर पान मसाला, गुटखा, तम्बाकू अन्य नशीली पदार्थ की खरीद बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा।

 

6. परीक्षा केन्द्र के बाहर परीक्षार्थी के अभिभावक / रिश्तेदार का परीक्षा प्रारंभ अवधि में 100 मीटर की परिधि में अभिभावक/ रिश्तेदार की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा।

 

7. यह निषेधाज्ञा परीक्षा दिवस के दिन के लिए ही मान्य होगा।

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