Chatra: बच्चों में ड्रग्स और मादक द्रव्यों के सेवन के रोकथाम को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, पुलिस, एक्साईज से जुड़े अधिकारी हुए शामिल

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बच्चों में ड्रग्स और मादक द्रव्यों के सेवन के रोकथाम को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, पुलिस, एक्साईज से जुड़े अधिकारी हुए शामिल

चतराः बुधवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में एनसीपीसीआर के निर्देश के अलोक में बच्चों में ड्रग्स और मादक द्रव्यों के सेवन एवं अवैध तस्करी में बच्चों के उपयोग पर रोकथाम को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस उपाधीक्षक केदार राम से से किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 और 78 के अन्तर्गत थानों दर्ज किए गए एफआईआर तथा बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को इस संदर्भ में दिए गए प्रशिक्षण की स्थिति की जानकारी ली। जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश मिश्रा से सभी विद्यालयों में प्रहरी क्लब के गठन व एनसीपीसीआर द्वारा निर्देशीत संस्थानों में सीसीटीवी अधिष्ठापन की मौजुदा स्थिति की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट के तहत 100 मीटर की दुरी के अंदर कोई भी तंबाकु विक्रेता का दुकान नहीं होना चाहिए इसकी मौजुदा स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष धनंजय तिवारी ने अंग्रेजी शराब दुकानों के बाहर 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को शराब नही देने संबंधित सूचना लगाने तथा नशापान उन्मुलन को लेकर जागरुक्ता अभियान चालवाने की बात उपायुक्त से कही। वहीं जेजबी सदस्य नर्मदेश्वर सिंह ने बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों के पदस्थापन व प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी उपायुक्त को दी। जिसपर उपायुक्त ने डीसीपीओ अरुण प्रसाद को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। साथ ही संबंधित विभागों के पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि एनसीपीसीआर नई दिल्ली द्वारा 18 बिन्दुओं पर मांगी गई प्रतिवेदन को अविलम्ब जिला बाल संरक्षण कार्यालय में उपलब्ध कराएं। बैठक में उत्पाद अधीक्षक, एलपीओ, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, सदस्य, किशेर न्याय बोर्ड के सदस्य एवं चाईल्ड लाईन के कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे।

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