एक माह में आत्मसमर्पण का निर्देश, नहीं तो होगी कुर्की-जप्ती की कार्रवाई
सिमरिया (चतरा)। सिमरिया थाना कांड संख्या 130/2023 के एनडीपीएस एक्ट मामले में फरार चल रहे अभियुक्त हुकुम मुंडा, पिता बुद्धदेव मुंडा, ग्राम चालम, थाना खूंटी, जिला खूंटी के विरुद्ध न्यायालय से निर्गत इश्तेहार का तामिला मंगलवार को कराया गया।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 18, 22, 27ए, 28 एवं 29 के तहत मामला दर्ज है। न्यायालय के आदेश के तहत अभियुक्त को एक माह के अंदर सिमरिया थाना अथवा माननीय न्यायालय, चतरा में आत्मसमर्पण करने की हिदायत दी गई है। निर्धारित अवधि में आत्मसमर्पण नहीं करने पर उसके विरुद्ध कुर्की-जप्ती की कार्रवाई की जाएगी।

इश्तेहार तामिला की कार्रवाई अनुसंधानकर्ता सह पुलिस अवर निरीक्षक हरीश चंद्र तिरवार, शिला ओपी, सिमरिया थाना, चतरा के नेतृत्व में की गई। पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर पर न्यायालय से जारी इश्तेहार चस्पा किया गया।



















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