
सिमरिया (चतरा)। सिमरिया सीओ गौरव कुमार राय इन दिनों चौक चौराहे पर हुटर बजाकर लोगों के बीच दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम 1989 का उल्लंघन है। उक्त बातें सांसद कालीचरण सिंह ने सिमरिया बन्हे निवासी जुगल किशोर सिंह के माता के निधन पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के क्रम में पत्रकारों से कही। उहोंने कहा कि केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के तहत सिर्फ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, आरटीओ, डायल 100, पुलिस कंट्रोल रूम और वीआईपी के साथ पायलट कार हुटर और सायरन बजा सकती है। सिमरिया सीओ बेवजह चौक पर लोगों में दहशत बनाने के लिए हुटर का प्रयोग कर रहे हैं। सिमरिया मे आईएएस अधिकारी एसडीओ हैं। परंतु वे कभी भी इस तरह के हुटर का प्रयोग नहीं करते हैं। इनकी हरकत को लोकसभा में उठाकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। यहां के कुछ लोग उन्हें सिंघम का दर्जा देकर सातवें आसमान पर पहुंचा दिए हैं। वास्तविक सिंघम तब कहलाते जब लोगों के दिल में बसते ना कि दिमाग में दहशत के रूप में। सीओ अपने कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जगह बढ़ावा दे रहे हैं। जिस जमीन पर डीसी द्वारा एनओसी दिया गया है, उस जमीन पर बुलडोजर चला रहे हैं और बोर्ड लगाकर अपने कब्जे में करने की बात कर रहे हैं। गैर मजरूआ खास जमीन जिसका माल निर्धारण जमींदार द्वारा 1-1- 1946 के पहले से हो रहा है और अभी तक सरकारी रसीद कट रही है। उसे सीओ पहले 4 सीएच के तहत कार्रवाई कर रद्द करने की अनुसंशा कर आगे बढाने का काम करेंगे। बाद में डीसी और कमिश्नर सुनवाई कर संपुष्ट कर राज्य सरकार से संतुष्ट होने के बाद अधिग्रहण कर सकती है। सिमरिया सीओ बिना कार्रवाई के ही जहां हो रहा है वहां मापी कर बोर्ड लगाकर भया दोहन कर रहे हैं। इस तरह के अवैध बंदोबस्त जमीन को चिन्हित कर अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेज सकते हैं। ना कि सीधे तौर पर बोर्ड लगाकर अधिग्रहण कर सकते हैं।