लोहरदगा। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को सात साल पुराने रिश्वत मामले में दोषी करार लोहरदगा के कुडू थाना के तत्कालीन जमादार सेवेयान सुरीन को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने 25 नवंबर को उक्त मामले में दोषी पाया था। दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। अदालत ने अभियुक्त को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की दो धाराओं में क्रमशः पांच एवं चार साल की सजा सुनाई है। मालूम हो कि उक्त फैसला 19 सितंबर को आनेवाला था। उस दिन अभियुक्त कोर्ट पहुंचा, लेकिन फैसला सुनाने के पूर्व वहां से फरार हो गया था। गिरफ्तार होने के बाद मामले में दो महीने बाद फैसला आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक हजार रुपए रिश्वत लेते 22 फरवरी 2017 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत मो. अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति से बाइक को छोड़ने के एवज में ले रहा था। थाने में जब्त बाइक को कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया था। बावजूद छोड़ने के एवज में अभियुक्त एक हजार रुपए रिश्वत मांग रहा था। सूचक ने इसकी शिकायत एसीबी एसपी से की थी। इसके बाद धावा टीम गठित कर रिश्वत लेते रंगे हाथ सेवेयान सुरीन को गिरफ्तार किया गया था।