
न्यूज स्केल डेस्क
रांची। राजधानी रांची में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के अंदर में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर रोक है। कोटपा एक्ट के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर रोक है। इसे लेकर रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी निजी (प्राइवेट) एवं सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है। 60 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा।
कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगा।