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झारखण्ड/गुमला- रायडीह अंचलाधिकारी द्वारा 12/04/2024 को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में आर टी आई कार्यकर्ता अजय कुमार शर्मा को भ्रामक और गोल मटोल जानकारियां उपलब्ध कराने पर आज दिनांक 29/04/2024 को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त गुमला को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सही जानकारी उपलब्ध कराने की मांग रखी है यहां बताते चलें कि गुमला जिले के रायडीह प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में यूकोलिप्टस वृक्षों की कटाई एवं बिक्री अवैध तरीके से किया गया है और साथ ही झारखण्ड फोरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची से आएं दिशानिर्देश को भी दर किनार कर जहां नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है वहीं इस मामले को लेकर गुमला वन प्रमंडल पदाधिकारी अहमद बेलाल अनवर से हुई बातचीत में उन्होंने कहा है कि वे केवल 10 वृक्षों का जो काटा गया था मूल्यांकन किया गया है और खड़े अन्य वृक्षों की कटाई और बिक्री जो की गई है वह हमारी नहीं संबंधित विभाग की जिम्मेवारी है उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो वह सीधे जिम्मेदार होंगे जिन्होंने नियमानुसार काम नहीं की है।
वहीं झारखण्ड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची ने कहा है कि मामला जुडिशियल है कोई मामले को लेकर सामने आया तो कार्यरवाई की जाएगी यहां बताते चलें कि रायडीह सहित अन्य प्रखंड कार्यालय परिसर में एवं स्कूलों में करोड़ों रुपए के यूकोलिप्टस वृक्षों को लकड़ी माफिया से साठ-गांठ करते हुए और अपनी जेब भरने के लिए जिला स्तरीय कमेटी के आंखों में धूल झोंककर राजस्व संग्रहण के नाम पर झारखण्ड सरकार को राजस्व का नुक़सान चोरी कर ली गई है। यहां बताते चलें कि रायडीह प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर से संबंधित अलग-अलग मांगी गई जन सूचना अधिकार अधिनियम से कांटा पर्ची एवं गेटपास में गड़बड़ी पाई गई है और टेंडर प्रक्रिया में निविदाकर्ता से जीएसटी बिल लाने में जहां विभाग द्वारा निविदा कर्ता से प्राप्त एक पत्र जो भ्रमित है और यह भी कि जब यह सबकुछ चल रहा था आदिवासी छात्र संघ जिलाध्यक्ष अशोक कुमार भगत ने गुमला उपायुक्त को ज्ञापन देकर हेरा-फेरी करने पर रोक की मांग रखी थी और कहा था कि यदि राजस्व की चोरी करने वाले पर रोक नहीं लगाई गई तो मामला न्यायालय में पेश किया जाएगा।