नारी सशक्तिकरण पर जागरूकता शिविर का आयोजन, अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय ने कहा महिलाएं कानून के प्रति हो जागरूक, डालसा सचिव ने महिलाओं को दी कानून की जानकारी
चतरा/हंटरगंज। रविवार को नारी सशक्तिकरण को लेकर नालसा एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में हंटरगंज प्रखंड कार्यालय सभागार में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्राधिकार की सचिव प्रज्ञा बाजपेई ने की। वहीं बतौर मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृत्य राकेश चंद्रा, बीडीओ अभिषेक पांडेय और विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षक रविन्द्र कुमार रवि, महिला समाजसेवी बसंती पन्ना, सविता पांडेय शामिल थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीजे तृतीय श्री चंद्रा ने महिलाओं पर होने वाले अपराध के विरुद्ध खुलकर सामने आने और अधिकार लड़कर लेने के लिए महिलाओं को उत्प्रेरित किया। उन्होंने आगे कहा कि महिलाएं किसी भी दबाव में ना आएं। अत्याचार का खुलकर विरोध करें, न्याय व्यवस्था उनके साथ है। प्राधिकार की सचिव ने इस अवसर पर कहा की महिला और बच्चियों के लिए विशेष कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। निर्भीक होकर अपराध की शिकार महिलाएं व बच्चियां कानून के शरण में आएं और न्याय ले। आगे उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निवारण के लिए भारत की संसद में पारीत महिला लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया। अधिवक्ता सुजीत कुमार घोष ने हिंदू मैरेज एक्ट, मेंटेनेंस, तलाक, भारतीय दंड प्रक्रिया के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित तथा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बारे में जानकारी दी। बीडीओ ने भी महिलाओं को कानून की जानकारी दी। कार्यक्रम में पीएलवी कुमार विवेक रंजन सहित 20 गृहणी, 20 सेविका व पंद्रह वर्ष से उपर की 20 बच्चियां आदि उपस्थिति थीं।