दावा-आपत्ति की सुनवाई शुरू, दस्तावेज लेकर नगर परिषद पहुंच रहे मतदाता
एसआईआर-2026 के तहत 24 अगस्त से चल रही सुनवाई, एसडीओ अमित कुमार कर रहे मामलों की जांच
लोहरदगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत 24 अगस्त से दावा/आपत्ति एवं नोटिस/सत्यापन से संबंधित मामलों की सुनवाई शुरू हो गई है। लोहरदगा नगर परिषद कार्यालय में नोटिस प्राप्त मतदाता अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंच रहे हैं। यहां अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार द्वारा संबंधित मामलों की सुनवाई की जा रही है।
जन्मतिथि के आधार पर अलग-अलग दस्तावेज जरूरी
निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदकों की जन्मतिथि के आधार पर दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है।
1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे आवेदकों को निर्धारित 11 दस्तावेजों में से स्वयं का कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे आवेदकों को स्वयं का एक निर्धारित दस्तावेज तथा माता या पिता में से किसी एक का निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
वहीं, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे आवेदकों को स्वयं का एक निर्धारित दस्तावेज तथा माता और पिता दोनों के निर्धारित दस्तावेजों में से एक-एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
दस्तावेजों की जांच के बाद दावे-आपत्तियों पर सुनवाई

सुनवाई के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार द्वारा मतदाताओं की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है। इसके साथ ही उनके दावे एवं आपत्तियों को सुना जा रहा है तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन ने नोटिस प्राप्त मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नोटिस में निर्धारित तिथि एवं स्थान पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, ताकि दावा/आपत्ति एवं सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी कर सकते हैं आवेदन
जिला प्रशासन ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम किसी कारणवश प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे भी प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिला प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे बिना विलंब आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराएं, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके और वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।






















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