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फरार आरोपी के खिलाफ इश्तेहार चस्पा, आत्मसमर्पण नहीं करने पर होगी कुर्की-जब्ती

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आर्म्स एक्ट के नामजद अभियुक्त पर पुलिस की सख्ती, न्यायालय के आदेश का किया गया पालन

सिमरिया (चतरा)। बड़कागांव थाना कांड संख्या 09/2026 के नामजद फरार अभियुक्त आशीष साहू के खिलाफ पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। माननीय न्यायालय, हजारीबाग द्वारा जारी इश्तेहार को गुरुवार को पुलिस ने अभियुक्त के पैतृक आवास एवं बैलगड्डा चौक पर चस्पा किया। फरार आरोपी आशीष साहू सिमरिया थाना क्षेत्र के बैलगड्डा गांव का निवासी है।

पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111(2)(b), 111(3), 317(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-a), 25(6), 25(7), 25(1-b)(a), 26 और 35 के तहत मामला दर्ज है। सिमरिया थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए पुलिस टीम ने अभियुक्त के पैतृक आवास और बैलगड्डा चौक पर सार्वजनिक रूप से इश्तेहार चस्पा किया है।

उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अभियुक्त न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो न्यायालय के निर्देशानुसार उसके घर की कुर्की-जब्ती सहित अन्य कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि फरार अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और कानून से बचने का प्रयास करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

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