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झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: मनरेगा में आदिम जनजातियों (PVTG) को अब 150 दिन का रोजगार; नवनियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए निष्ठा की शपथ अनिवार्य

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रिम्स-2 के लिए ₹41.89 अरब की भारी-भरकम राशि स्वीकृत, दुमका-साहेबगंज और चतरा की सड़कों को प्रशासनिक मंजूरी; निजी विश्वविद्यालय को LoI

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने आदिम जनजातियों के कल्याण, स्वास्थ्य क्षेत्र में रिम्स-2 की स्थापना और विभिन्न जिलों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारी बजटीय आवंटन का मार्ग प्रशस्त किया है।

1. सामाजिक सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास

2. स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र

  • रिम्स 2 (RIMS 2) की स्थापना: राज्य में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान II (RIMS 2) की स्थापना हेतु ₹41,89,41,26,604 (41.89 अरब रुपये से अधिक) की ऐतिहासिक प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके कार्यान्वयन हेतु ‘JAGRITI PMU’ का गठन किया गया है। वित्त नियमावली के नियमों को शिथिल करते हुए IIM रांची को ‘Centre of Excellence’ के रूप में तथा XISS रांची को ‘Impact Assessment’ हेतु मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

  • विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (FMG) को वृत्तिका: राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में इन्टर्नशिप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC), नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के क्रम में वृत्तिका (Stipend) की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।

  • पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय: झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के तहत चंदनकियारी, बोकारो में ‘पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय’ की स्थापना हेतु Letter of Intent (LoI) प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।

3. बुनियादी ढांचा एवं पथ निर्माण (सड़क विकास)

कैबिनेट ने विभिन्न जिलों में सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और राईडिंग क्वालिटी में सुधार (IRQP) के लिए बड़े बजटीय प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति दी है:

  • चतरा जिला: पथ प्रमंडल चतरा के अंतर्गत सिमरिया-टंडवा पथ (MDR-072) के कुल 26.85 किलोमीटर हिस्से में राईडिंग क्वालिटी सुधार (IRQP) कार्य हेतु ₹33,76,45,200 (33.76 करोड़ रुपये से अधिक) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  • दुमका जिला: गोविन्दपुर-साहेबगंज ADB पथ (SH-18) के 51.930 कि०मी० पथांश को दो लेन पेव्ड सोल्डर सहित चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण (Utility Shifting सहित) हेतु ₹221,40,21,000 (221.40 करोड़ रुपये) स्वीकृत किए गए।

  • साहेबगंज जिला: SH-18 ADB पथ गोपलांडीह से RCD पथ भोगनाडीह तक (कुल लंबाई 3.725 कि०मी०) निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं वृक्षारोपण सहित) हेतु ₹88,84,62,500 (88.84 करोड़ रुपये) की मंजूरी दी गई।

  • पाकुड़ जिला: तलवा से खारू टोला पथ भाया सलपानी (11.770 कि०मी०) एवं चन्दना से श्रीधरपाड़ा लिंक पथ (6.140 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन व वृक्षारोपण सहित) हेतु ₹128,20,34,500 की स्वीकृति दी गई।

  • रांची राजधानी: बिरसा चौक-धुर्वा गोलचक्कर-प्रोजेक्ट बिल्डिंग पथ के पथांश (2.697 कि०मी०) का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, साइकिल ट्रैक निर्माण, युटिलिटी शिफ्टींग और सौंदर्यीकरण (Horticulture) कार्य हेतु ₹36,30,33,200 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

4. प्रशासनिक सेवा, नई नियमावली एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई

  • निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ: झारखंड सरकार के अधीन नवनियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा नियुक्ति-पत्र प्राप्ति एवं पदभार ग्रहण के समय “निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ/प्रतिज्ञान” को अनिवार्य किए जाने तथा उसके विधिक प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

  • नई सेवा नियमावलियां: “झारखंड योजना सेवा नियमावली, 2026”, “झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय सम्वर्ग नियमावली-2026” तथा “झारखंड राज्य निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक सेवा सम्वर्ग नियमावली-2026” के गठन को स्वीकृति दी गई।

  • पदाधिकारियों का युक्तिसंगत (Rational) पदस्थापन: राज्य के प्रखण्डों और अंचलों में पदस्थापित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा (झाप्रसे) के मूल कोटि के पदाधिकारियों के प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु युक्तिसंगत पदस्थापन करने की स्वीकृति दी गई।

  • चिकित्सा पदाधिकारी बर्खास्त: चाईबासा के बन्दगाँव अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कराईकेला के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ० शशिकान्त प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

                  झारखंड कैबिनेट बैठक मुख्य विवरण: एक नजर में
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ मनरेगा (PVTG वर्ग) नया कोटा   │ 100 दिन + 50 दिन अतिरिक्त = कुल 150 दिन│
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ रिम्स 2 (RIMS 2) कुल बजट      │ ₹41,89,41,26,604 (41.89 अरब रुपये)   │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ सिमरिया-टंडवा पथ (MDR-072) बजट│ ₹33,76,45,200 (33.76 करोड़ रुपये)      │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ श्रावणी मेला 2026 विशेष व्यवस्था │ 28 अस्थायी मेला OP एवं 19 अस्थायी यातायात OP│
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ नई दिल्ली राष्ट्रीय बैठक       │ 08-09 जुलाई को नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

5. न्यायिक आदेशों का अनुपालन एवं अन्य नीतिगत फैसले

  • पेंशन एवं प्रोन्नति आदेश: माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में कृष्ण चन्द्र चौधरी (तत्कालीन संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान) को बकाया वेतन भुगतान, वादी अखिलेश कुमार को सचिवालय सेवा के तहत उप सचिव कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति, स्व० जगदेव सदा की सेवा नियमित करते हुए ACP/MACP का लाभ तथा तत्कालीन खान पर्षद हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया पेंशन हेतु हजारीबाग नगर निगम एवं रामगढ़ नगर परिषद् को राशि आवंटन की स्वीकृति दी गई।

  • श्रावणी मेला 2026 विधि-व्यवस्था: राजकीय श्रावणी मेला-2026 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 30.07.2026 से 28.08.2026 तक 28 अस्थायी मेला ओ०पी० एवं 19 अस्थायी यातायात ओ०पी० के गठन की स्वीकृति दी गई।

  • बाणसागर परियोजना (जल बंटवारा): बाणसागर परियोजना समझौता, 1973 के तहत सोन नदी बेसिन अंतर्गत आवंटित 7.75 MAF जल का बिहार एवं झारखंड के बीच हुए बँटवारे पर राज्य सरकार की सहमति के साथ एकरारनामा प्रारूप को मंजूरी दी गई।

  • लीज़ बंदोबस्ती: सरायकेला अंचल के मौजा-कोलाबिरा में 0.18 एकड़ अनाबाद सरकारी भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स फ्लिटगार्ड फिल्टर प्रा० लि० के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

  • विधिक एवं संसदीय कार्य: ‘The Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2026’ पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। साथ ही, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए तैयार राज्य राजस्व प्रतिवेदन को विधानसभा के आगामी सत्र में पटल पर रखने और नई दिल्ली में 08-09 जुलाई को ‘National Stakeholders Consultation-2026’ के आयोजन को स्वीकृति दी गई।

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