*सीएम स्वास्थ्य सहायता योजना के 78 आवेदन अनुमोदित*
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*लोहरदगा।*
उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत प्रखण्ड स्तर से प्राप्त 78 आवेदनों पर विस्तृत चर्चा करते हुए सभी आवेदनों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्ति को मिले।
आज की बैठक में पीडी आइटीडीए, सिविल सर्जन डॉ राजू कच्छप, जिला कल्याण पदाधिकारी सरस्वती कच्छप समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।
*मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना (CMHAS)*
📌 योजना का उद्देश्य
गंभीर बीमारी, सर्जरी, कैंसर एवं अन्य रोगों से पीड़ित जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
इलाज के बाद पौष्टिक आहार एवं आजीविका संबंधी कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग करना।
📌 कौन लाभ ले सकता है?
झारखंड के अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) एवं पिछड़ा वर्ग (OBC) के पात्र व्यक्ति।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत प्राथमिकता परिवार (PHH), अंत्योदय (AAY) अथवा हरा राशन कार्डधारी परिवार के सदस्य।
📌 किस बीमारी में सहायता मिलती है?
किसी भी प्रकार की बीमारी।
किसी भी प्रकार की सर्जरी (गर्भावस्था एवं प्रसव को छोड़कर)।
कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां।
📌 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
राशन कार्ड की छायाप्रति।
जाति प्रमाण पत्र।
बीमारी/इलाज संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र।
आधार कार्ड।
बैंक पासबुक की छायाप्रति।
📌 आवेदन कहां करें?
प्रखंड कार्यालय।
जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय।
आईटीडीए (ITDA) कार्यालय।
📌 महत्वपूर्ण संदेश
पात्र लाभुक बीमारी के कारण आर्थिक परेशानी होने पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखंड या जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
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*”बीमारी में आर्थिक चिंता नहीं, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना है सही सहारा।”*
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*TeamPRD,Lohardaga*






















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