गुमला: हाल के दिनों में गुमला जिला के शहरी क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों में भी सड़क दुर्घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है, लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं का कारण मुख्यतः चालकों के द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों की अवहेलना करना है। खासकर दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चलाते देखे जाते हैं। जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल के द्वारा बायपास रोड उर्मी एवं के.ओ.कॉलेज में वाहन जाँच अभियान चलाया गया,जिसमें बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल वाहन, ट्रिपल राइड गतिशील वाहन चलाना,ट्रक, हाइवा ,कंटेनर, पिकअप, ट्रैलर, वाहनों का जांच अभियान चलाया गया , जिसमें सभी वाहनों से कागजात से संबंधित त्रुटियों को जांच किया गया। ज्ञात हो की आवश्यक दस्तावेज् जैसे इंसुरेंस , ड्राइविंग लाइसेंस, प्रेशर हॉर्न, मल्टी टोन हॉर्न, परमिट, पोलूशन, टैक्स नहीं लेकर यात्रा करने तथा वाहन से संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर जुर्माना वसूला गया।
वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल एवं सड़क सुरक्षा के द्वारा 215 से ज्यादा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया
जाँच की इस प्रक्रिया मे दण्ड राशि वाहन से संबंधित आवश्यक कागजात नहीं प्रस्तुत करने पर वाहनों से 2,05,500(दो लाख पांच हजार पांच सो रूपए) की दंड राशि वसूला गया ।
Good Samaritan के बारे में अवगत कराया गया जैसे मोटरवाहन जनित सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने के उद्देश्य से गोल्डन Hour अस्पताल पहुचाने में वाले नेक व्यक्ति (Good Samaritan) को प्रोत्साहित करने हेतु 2,000/-(दो हजार) रूपये मात्र नगद के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की योजना लागू है। इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ताकि किसी भी व्यक्ति के सड़क दुर्घटना के क्रम में घायल व्यक्ति को एक घंटा के अंदर (गोल्डन ऑवर में) अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को दो हजार रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावे दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले अस्पताल में अपना नाम दर्ज कराएं, ताकि चिकित्सक प्रमाणित कर सकें कि घायल व्यक्ति को किसने मदद की है उस मददकर्ता को गुड सेमेरिटन के तहत 2,000 रु एवं प्रशस्ति पत्र दी जा सके। साथ ही सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करने के उदेश्य से लोगों को इस संशोधित अधिनियम की ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान की जा सके और लोग एक दूसरे को इसके प्रति जागरूक कर सके एवम इसके साथ साथ हिट एंड रन के बारे में बिस्तर पूर्वक बतलाया गया किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना घटित होने पर 2,00000(दो लाख ) एवम गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 (पचास हजार) का प्रावधान है।
जांच के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रधान लिपिक टी एन निराला, सड़क सुरक्षा प्रबंधक कुमार प्रभास, सूचना प्रोद्योगिकी मंटू रवानी, अश्वनी कुमार, प्रिंस कुमार एवं पुलिस बल शामिल थे।