चार तस्करों को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास, दो को दस-दस साल और दो को साढ़े तीन-तीन साल की सजा

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चतरा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह रकी अदालत में बुधवार को नशा के चार सौदागरों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी देने का आदेश दिया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में सभी सजायाफ्ता आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। ज्ञात हो कि 10 जून 2021 की मध्यरात्रि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की चार तस्कर अफीम व डोडा लेकर चौपारण के रास्ते बाहर जाने वाले हैं। सूचना पर एसपी के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा एवं पुलिस अवर निरीक्षक अंकित कुमार झा पुलिस उपाधीक्षक केदारनाथ राम के नेतृत्व में इटखोरी थाना क्षेत्र के नगवां पूल के समीप वाहन चेकिंग अभियान लगाईं, इसी दौरान बोलेरो की जांच करने पर 250 ग्राम गीला अफीम व नगद 110000 रुपया बरामद किया गया था। बोलरो पर सुनील कुमार सिंह तथा संदीप कुमार सिंह पिता यशवंत सिंह साकिन बकचुंबा थाना राजपुर जिला चतरा सवार थे। इसी दौरान एक मिनी ट्रक आई जिस पर बहादुर सिंह पिता माडा सिंह साकिन लोंगवार जिला संगरूर तथा कुलवंत सिंह पिता देयाल सिंह साकिन रतीके जिला संगरूर पंजाब सवार थे। ट्रक जांच करने पर उसमे ढाई किवंटल डोडा लदा मिला, जिसे जब्त किया गया। कांड में सरकार की ओर से लोक अभियोजक एलबी मंडल व बचाव पक्ष की ओर से सुबोध कुमार मिश्रा और संत कुमार सिंह ने अपनी अपनी दलील पेश की। सभी साक्ष्य के आलोक में अभियुक सुनील कुमार सिंह और संदीप कुमार सिंह को साढ़े तीन साल की सजा और 15000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जुर्माना नहीं देने के स्थिति में छह माह का अतरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार अभियुक्त बहादुर सिंह एम कुलवंत सिंह को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और एक एक लाख का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक-एक साल की अतरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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