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लोहरदगा में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा छापा: 36 दुकानों की जांच, 3 दुकानों पर लगा 15 हजार जुर्माना

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लोहरदगा में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा छापा: 36 दुकानों की जांच, 3 दुकानों पर लगा 15 हजार जुर्माना

​लोहरदगा। जिले में आम नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा व्यापक औचक निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोईन अख्तर एवं विश्वनाथ गगराई के नेतृत्व में चलाई गई इस मुहिम के तहत शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित लगभग तीन दर्जन दुकानों की गहन जांच की गई।

​तीन दुकानों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना

​जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तीन प्रमुख प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ₹5,000-₹5,000 (कुल ₹15,000) का अर्थदंड लगाया गया:

​मेसर्स अशोक होटल (न्यू रोड): साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई।

​मेसर्स नंदकिशोर किराना (बाबा मठ): बिक्री के लिए रखे गए एक्सपायरी चिप्स, बिस्कुट और कॉर्नफ्लेक्स बरामद हुए।

​मेसर्स भगवती स्टोर (बी.एस. कॉलेज रोड): एक्सपायरी स्नैक्स, बिस्कुट और सत्तू पाए गए।

​जब्त एक्सपायरी सामान मौके पर नष्ट

​विभाग की टीम ने कई अन्य दुकानों से भी मियाद पूरी कर चुके (एक्सपायरी) खाद्य पदार्थ जब्त कर उन्हें मौके पर ही नष्ट करा दिया। इनमें पावरगंज चौक स्थित मेसर्स रंगोली स्टोर से एक्सपायरी पावरोटी, मेसर्स अपना मार्ट से सत्तू व अदरक-लहसुन पेस्ट, किस्को मोड़ स्थित मेसर्स एस.एस. मार्ट से सत्तू, कचहरी मोड़ स्थित मेसर्स राजलक्ष्मी किराना से जीरा, मधुर आयुर्वेदिक हाउस से पतंजलि ब्रांड मैदा तथा बरवाटोली चौक स्थित मेसर्स बसंत कुमार की दुकान से 3 पैकेट आइसक्रीम शामिल हैं।

​बिना निर्माण तिथि व बैच नंबर वाले सामान पर नोटिस

​ब्लॉक मोड़ स्थित मेसर्स एस.आर. जनरल स्टोर और मेसर्स प्रमोद जनरल स्टोर से बिना निर्माण तिथि, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट वाले नूडल्स एवं बेसन बरामद किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दुकानदारों को ऐसे मिथ्या-छाप (Misbranded) उत्पाद न बेचने की हिदायत दी, वहीं संबंधित निर्माता कंपनियों को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया है।

​अधिकारियों की चेतावनी:

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोईन अख्तर ने कहा कि पैकेटों पर अंकित एक्सपायरी तिथि या बैच नंबर से छेड़छाड़ करना और बिना इनके सामान बेचना गंभीर अपराध है। सभी दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में दोबारा ऐसा पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने सहित कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

​इस अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक कर्मी रजनीश कुमार भी उपस्थित थे।

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