2964 अनमैप और 15188 विसंगति मैपिंग वाले मतदाता चिन्हित, 8 सितंबर तक 444 अनमैप व 806 विसंगति मामलों की सुनवाई पूरी
सिमरिया (चतरा)। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत पांच अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद दावा-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया जारी है। सिमरिया प्रखंड में 24 अगस्त से शुरू हुई सुनवाई 14 अक्टूबर तक चलेगी। मतदान केंद्रों एवं मतदाताओं की संख्या के आधार पर सुनवाई की जिम्मेदारी अलग-अलग पदाधिकारियों को सौंपी गई है।
सिमरिया प्रखंड के जबड़ा, सेरनदाग, डाड़ी और ईचाक स्थित पंचायत सचिवालयों, अनुमंडल कार्यालय तथा प्रखंड कार्यालय में मतदाताओं की सुनवाई की जा रही है। मतदान केंद्र संख्या 49 से 82 तक की सुनवाई अनुमंडल पदाधिकारी, 83 से 116 तक भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा 117 से 151 तक की सुनवाई प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जा रही है।
8 सितंबर तक 1250 मामलों की सुनवाई पूरी
विशेष पुनरीक्षण के दौरान सिमरिया प्रखंड में कुल 2964 अनमैप तथा 15188 विसंगति मैपिंग वाले मतदाताओं को चिन्हित किया गया है। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ के स्तर से प्रखंड कार्यालय सिमरिया एवं पंचायत सचिवालय भवन ईचाक में 780 अनमैप और 4701 विसंगति मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई की जा रही है।
आठ सितंबर तक 780 अनमैप मतदाताओं में से 444 की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अनुपस्थित रहने अथवा निर्धारित मान्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले मतदाताओं को तृतीय एवं अंतिम नोटिस जारी किया गया है। वहीं 4701 विसंगति मैपिंग वाले मतदाताओं में से 806 की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अनुपस्थित एवं मान्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले मतदाताओं को द्वितीय नोटिस जारी किया गया है।
जन्मतिथि के आधार पर दस्तावेज का प्रावधान
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मान्य दस्तावेजों में सरकारी कर्मचारी या पेंशनर पहचान पत्र अथवा पेंशन पेमेंट ऑर्डर, एक जुलाई 1987 से पूर्व जारी सरकारी/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू के पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, एससी/एसटी/ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, जमीन या मकान आवंटन प्रमाण पत्र अथवा खतियान (आरओआर कॉपी) तथा पिछले एसआईआर की प्रति शामिल हैं।
NO Mapping श्रेणी में जन्मतिथि के आधार पर दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 26 जनवरी 1950 से एक जुलाई 1987 के बीच जन्मे मतदाताओं को एक दस्तावेज, दो जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपना तथा माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज और दो दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को स्वयं के साथ माता एवं पिता दोनों के दस्तावेज, कुल तीन दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ चंद्रदेव प्रसाद ने नोटिस प्राप्त सभी मतदाताओं से निर्धारित तिथि पर आवश्यक एवं मान्य दस्तावेजों के साथ सुनवाई में उपस्थित होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समय पर दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदाता अपने दावे का उचित निस्तारण सुनिश्चित कर सकते हैं।





















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