कैश एंड कैरी नियम के तहत उपभोक्ताओं को सीधे मिलेगा रीबेट का लाभ; डिस्ट्रीब्यूटर मना करे या होम डिलीवरी के नाम पर ज्यादा पैसे वसूले, तो तुरंत इन टोल-फ्री नंबरों पर करें शिकायत
न्यूज स्केल लाइव डेस्क
यदि आप अपने घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की होम डिलीवरी नहीं चाहते हैं और खुद डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम (Godown) जाकर सिलेंडर लाते हैं, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। अक्सर जानकारी के अभाव में उपभोक्ता गोदाम से खुद सिलेंडर उठाते समय भी गैस एजेंसी को पूरा भुगतान कर देते हैं, जो कि नियमों के सरासर खिलाफ है।
तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के आधिकारिक नियमों के मुताबिक, गोदाम से खुद सिलेंडर ले जाने वाले जागरूक ग्राहकों को ‘कैश एंड कैरी’ (Cash and Carry) नियम के तहत प्रति सिलेंडर ₹19.50 की विशेष छूट (Rebate) दी जाती है।
कैश मेमो (बिल) में कटौती होना अनिवार्य: नियमों को जानें
विभागीय नियमों के अनुसार, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के खुदरा बिक्री मूल्य (Retail Selling Price) में होम डिलीवरी का शुल्क पहले से ही शामिल (समाहित) होता है।
एजेंसी को घटाने होंगे पैसे: जब कोई भी उपभोक्ता अपने साधनों से खुद गैस गोदाम पहुंचता है और वहां से डिलीवरी लेता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर या वहां तैनात कर्मी को आधिकारिक बिल (Cash Memo) में से इस रीबेट राशि (₹19.50) को घटाकर ही अंतिम पैसे लेने चाहिए।
उपभोक्ता का अधिकार: बिना होम डिलीवरी के पूरा पैसा वसूलना नियमों का उल्लंघन है और उपभोक्ता इस छूट को हक से मांग सकते हैं।
गैस गोदाम से सिलेंडर लेते समय इन 3 बातों का रखें खास ख्याल
गैस डिस्ट्रीब्यूटर के आउटलेट या गोदाम से सीधे सिलेंडर लेते समय किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या दुर्घटना से बचने के लिए उपभोक्ताओं को इन तीन तकनीकी बातों की जांच अवश्य करनी चाहिए:
वजन की ऑन-स्पॉट जांच: गोदाम पर अनिवार्य रूप से मौजूद इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर सिलेंडर का वजन जरूर करवाएं, ताकि आपको पूरी गैस (14.2 किलोग्राम) मिले और कम गैस की गुंजाइश न रहे।
लीकेज टेस्ट (सुरक्षा सर्वोपरि): डिलीवरी लेकर गाड़ी पर लोड करने से पहले गोदाम कर्मी से वाल्व पर पानी डलवाकर ‘ओ-रिंग’ और सील की लीकेज जांच (Leak Test) अवश्य करवाएं।
पक्का बिल और रीबेट चेक करें: हमेशा एजेंसी का आधिकारिक कंप्यूटर जनरेटेड कैश मेमो ही लें और पैसे देने से पहले बारीकी से देखें कि उसमें गोदाम छूट (Rebate) की राशि ₹19.50 काटी गई है या नहीं।
अवैध वसूली या रीबेट न मिलने पर यहाँ करें शिकायत
यदि कोई गैस एजेंसी, वितरक या गोदाम संचालक खुद सिलेंडर ले जाने पर भी यह वैधानिक छूट देने से साफ मना करता है, बदतमीजी करता है या जबरन पूरा पैसा वसूलता है, तो उपभोक्ता को घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसकी आधिकारिक शिकायत सीधे इन नंबरों पर दर्ज करा सकते हैं:
एलपीजी आपातकालीन व शिकायत हेल्पलाइन: 1906 (चौबीसों घंटे उपलब्ध)
टॉल-फ्री राष्ट्रीय शिकायत नंबर: 1800-233-3555
ऑनलाइन शिकायत: उपभोक्ता अपने कनैक्शन से संबंधित गैस कंपनी (Indane, HP या Bharat Gas) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन कंप्लेंट लॉज कर सकते हैं, जिस पर त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।























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