यदि आप अपने एलपीजी (LPG) सिलेंडर की होम डिलीवरी नहीं चाहते और खुद डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम (Godown) जाकर सिलेंडर लाते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। तेल कंपनियों (OMC) के नियमों के मुताबिक, गोदाम से खुद सिलेंडर ले जाने वाले ग्राहकों को ‘कैश एंड कैरी’ (Cash and Carry) नियम के तहत प्रति सिलेंडर ₹19.50 की विशेष छूट (Rebate) दी जाती है।
अक्सर जानकारी के अभाव में उपभोक्ता गोदाम से सिलेंडर लेते समय भी पूरा भुगतान कर देते हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। *बिल में कटौती होना अनिवार्य* नियमों के अनुसार, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के खुदरा मूल्य (Retail Price) में होम डिलीवरी का शुल्क भी शामिल होता है। जब कोई उपभोक्ता खुद गोदाम से डिलीवरी लेता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को बिल (Cash Memo) में से इस रीबेट राशि को घटाकर ही पैसे लेने चाहिए।
*सिलेंडर लेते समय इन 3 बातों का रखें खास ख्याल:*
1. वजन जरूर करवाएं: गोदाम पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर सिलेंडर का वजन जरूर चेक करें ताकि गैस कम न मिले।
2. लीकेज की जांच: डिलीवरी लेने से पहले गोदाम कर्मी से पानी डालकर ‘ओ-रिंग’ और सील की लीकेज जांच (Leak Test) अवश्य करवाएं।
3. पक्का बिल लें: हमेशा आधिकारिक कैश मेमो लें और उसमें देखें कि गोदाम छूट (Rebate) काटी गई है या नहीं।
अवैध वसूली पर यहाँ करें शिकायत
यदि कोई गैस एजेंसी या गोदाम संचालक खुद सिलेंडर ले जाने पर भी यह छूट देने से मना करता है या पूरा पैसा वसूलता है, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत सीधे एलपीजी हेल्पलाइन नंबर 1906 या टोल-फ्री नंबर 1800-233-3555 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है।



















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