ठेकेदारों एवं व्यवसायियों से करोड़ों की वसुली करने की योजना बनाने वाले व पीएलएफआई संगठन बता भयादोहन करने वाले तीन अपराधी गिरफ्तार, भेजे गए जेल, एक देशी कट्टा, 315 की तीन व 12 बोर रायफल की एक गोली एवं बाइक बरामद

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नगड़ी एवं इटकी थाना क्षेत्र के है अपराधी, अपराधिक संगठन के 5 अन्य की तलाश जारी, सपी शंभू कुमार सिंह की जिले की जनता से अपील, कोई भी सूचना देने पर पुलिस आपकी सेवा में है तत्पर

झारखण्ड/गुमला: अपराधिक गिरोह के सदस्यों द्वारा च्स्थ्प् के नाम पर गुमला शहर के एक व्यवसायी से रंगदारी लेवी की माँगी गई थी। इस संबंध में गुमला थाना कांड सं0-124/25, दिनांक-18.04.2025. दर्ज किया गया तथा कांड का त्वरित उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक, गुमला द्वारा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गुमला के नेतृत्व में एक क्यूआरटी टीम का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन अपराधकर्मियों को गुमला थानान्तर्गत अरमई के पास से दिनांक 27.04.2025 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से अवैध अग्नेयास्त्र के साथ-साथ एक ग्लैमर मोटरसाईकिल भी बरामद किया गया। तीनों अपराधियों से पूछताछ करने पर बताया कि ये लोग पूर्व में लूट एवं अन्य कांडों में जेल जा चुके हैं, दिनांक 27.04.2025 को तीनों अपराधी गुमला शहर में दहशत फैलाने के उदेश्य से फायरिंग करने वाले थे, उसके बाद कुछ व्यवसायियों से रंगदारी के रूप में पैसा की मांग करते, इसी क्रम में ये पकड़े गये। पूर्व में भी फोन से कुछ लोगों को रंगदारी में पैसा देने के लिए फोन किये थे। इसमें से तस्लीम अंसारी उर्फ भौरा पूर्व में भी गुमला शहर में रंगदारी मांगने के आरोप में वर्ष-2012 में जेल जा चुका है। गिरफ्तार अपराधियों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में संलिप्त अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अवैध हथियार रखने तथा भयादोहन एवं दहशत फैलाने के संबंध में गुमला थाना कांड सं0-129/25, दिनंाक-27.04.2025 अंकित किया गया है। गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह ने तीनों अपराधियों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि बड़े ही शातिर दिमाग के अपराधी हैं इनके उपर पूर्व में भी विभिन्न मामले दर्ज हैं उन्होंने कहा कि गुमला जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का लगभग खात्मा हो गया है और उसी का फायदा उठाने के लिए पीएलएफआई संगठन के नाम से संवेदकों एवं व्यवसायियों से मोटी रकम उठाने के लिए इन्होंने ताना-बाना बुना था लेकिन गुप्त सूचना मिलने पर गठित पुलिस टीम ने इनके नाकाब इरादों पर पानी फेर दिया गया उन्होंने कहा कि इसके पीछे और लोगों का नाम सामने आया है जिसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पकड़े गए अपराधियों ने रांची जिले में जमीन की खरीद बिक्री में भी अपने आपको संलिप्त बताते हुए कहा कि जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए भी वे अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का काम किया करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों में तस्लीम अंसारी उर्फ भौरा पिता स्व. शलीम पिस्का नगड़ी देवड़ी, थाना नगड़ी जिला रांची, जावेद अंसारी पिता शलीम अंसारी ग्राम पिस्का नगड़ी-देवड़ी थाना नगड़ी, जिला रांची व मो. जावेद पिता स्व. मो. खलील ग्राम ईटकी-गुमला टोली थाना ईटकी, जिला रांची शामिल है। जबकी छापेमारी दल में पुअनि शरद कुमार, तरूण कुमार, जहॉगीर खान, राजेन्द्र कुमार व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

छापेमारी में एक देशी कट्टा, 315 का तीन पीस गोली, 12 बोर का बंदुक का गोली एक पीस, एक ग्लैमर मोटरसाईकिल जेएच01ई 9094 बरामद किया गया है।

जबकी मो. तसलीम अंसारी उर्फ भौरा के विरूद्ध गुमला थाना कांड सं. 10/12 10.01.2012 धारा-387 भा0द0वि0, 2. नगड़ी थाना कांड 33/2021 दिनांक 27.02.2021 धारा-387/323/324/307/427/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट, 3. नगड़ी थाना कांड 163/22 दिनांक 06.10.2022 धारा-326/324/341/307/34 भा0द0वि0 4. धुर्वा थाना कांड 281/22 दिनांक 15.10.2022 धारा-385/386/387 भा0द0वि0, जावेद अंसारी के विरुद्ध 1. धुर्वा थाना कांड 90/2016 दिनांक 04.04.16 धारा-25(1-वी)ए/26 आर्म्स एक्ट, 2. मांडर थाना कांड 3/2019 दिनांक13.01.2019 धारा-379/411/414 भा0द0वि0, 3. मांडर थाना कांड 17/2016 दिनांक 01.03.2016 धारा-323/392 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा मो0. जावेद के विरुद्ध 1. इटकी थाना कांड 15/2011 दिनांक 03.05.2011 धारा-392 भा0द0वि0, 2. अनगड़ा थाना कांड 13/2011 दिनांक 23.02.2011 धारा 392 भा0द0वि0, 3. बेड़ो थाना कांड 26/2011 दिनांक 24.03.2011 धारा-394/411 भा0द0वि0, 4. मुरहु थाना कांड 26/11 दिनांक 05.04.2011 धारा-394 भा0द0वि0, 5. खूँटी थाना कांड 27/2011 दिनांक 20.02.2011 धारा 292/147/145/149/364 भा0द0वि0, 6. इटकी थाना कांड 37/2010 दिनांक 26.11.2010 धारा-392 भा0द0वि0 व 7. नगड़ी थाना कांड 118/2018 दिनांक 19.08.2018 धारा-25(1.।)/26 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है।