न्यायालय ने उपायुक्त को दिया पति के अचल संपत्ति नीलाम कर पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश

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न्यूज स्केल संवाददाता
चाईबासा। सरायकेला व्यवहार न्यायलय के फैमली कोर्ट ने पति के अचल संपति की निलामी कर वादी (पत्नी) को बकाया 3.45 लाख गुजारा भत्ता का भुगतान करने का निर्देश उपायुक्त को दिया है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि कोर्ट द्वारा वादी को प्रत्येक माह पांच हजार रूपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश अगस्त 2022 में उसके पति नरेश कुमार महतो को दिया था। बावजुद पति द्वारा पत्नी को गुजारा भत्ता नही दिया जा रहा था।

गुजारा भत्ता नही दिये जाने से पत्नी पुनः कोर्ट की शरण में गई और न्यायलय के आदेश का पालन नही किये जाने की बात कह कोर्ट में अर्जी दायर की। मामले पर फैमली न्यायलय ने सुनवाई करते हुए उपायुक्त सरायकेला-खरसावां को पति नरेश कुमार महतो के अचल संपति की नीलामी कर पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। मामला खरसावां थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2019 में वादी द्वारा गुजारा भत्ता को लेकर कोर्ट में शिकायत वाद दायर की थी और शिकायत वाद के आधार पर मामले पर सुनवाई हुई थी।