Wednesday, October 30, 2024

सीएम को मिली नियमित जमानत, जानें किस दिन आएंगे बाहर…

न्यूज स्केल डेस्क
दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है। ज्ञात हो कि केजरीवाल मनी ल़ॉन्ड्रिंग मामले में जेल में थे। इससे पूर्व लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उन्हें 21 दिन के लिए जमानत मिली थी। वहीं चुनाव होते ही 2 जून को फिर से जेल गए थे। लेकिन अब उन्हें 18 दिन बाद नियमित जमानत मिल गई है। उन्हें 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है।

जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी है

दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और उनके वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याजिका दायर की थी। जमानत याचिका पर लगातार दूसरे दिन 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की गई। न्यायाधीश न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है।

अरविंद केजरीवाल 21 जून को बाहर आ सकते हैं, कोर्ट में दी गई दलील

ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। जबकि केजरीवाल की ओर से वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस केवल कल्पना पर आधारित है और इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया है। ज्ञात हो कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिन की जमानत दी गई थी। उसके बाद 2 जून शाम 5 बजे उन्होंने तिहाड़ जेल में वापस सरेंडर किया था। जबकी 19 जून को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत समाप्त हुई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था।

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