चतरा। झारखंड उच्च न्यायालय ने कल दिए अपने फैसले में आदेश देते हुए कहा कि चतरा के इटखोरी स्तिथ प्रसिद्ध मंदिर की देखरेख का वित्तीय अधिकार डीसी के पास रहेगा। इटखोरी मंदिर विकास समिति की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस एन पाठक की कोर्ट ने झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा की जब तक याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है तब तक मंदिर की देखरेख का वित्तीय अधिकार डीसी के पास रहेगा।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पुरानी मंदिर समिति को भंग कर नई समिति का गठन कर दिया है जो न्याय संगत नहीं है।