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पैलेट गन मामले में FIR दर्ज, राहुल गांधी का धरना खत्म

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साहिल लोचव की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई; 6 घंटे से अधिक धरने के बाद मिली एफआईआर की कॉपी

जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन से घायल होने का दावा करने वाले छात्र साहिल लोचव की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 21 अगस्त को एफआईआर दर्ज कर ली। यह कार्रवाई लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने में छह घंटे से अधिक चले धरने के बाद हुई।

राहुल गांधी शुक्रवार को साहिल लोचव के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। उनका आरोप था कि छात्र की ओर से लिखित शिकायत दिए जाने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद राहुल गांधी डीसीपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और मामले में कार्रवाई की मांग की।

एफआईआर की कॉपी दिखाकर खत्म किया धरना

एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी और साहिल लोचव ने मीडिया के सामने इसकी प्रति दिखाई। इसके बाद राहुल गांधी ने अपना धरना समाप्त कर दिया। कांग्रेस के अनुसार, साहिल ने 14 अगस्त को अपने वकीलों के माध्यम से दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। पार्टी का दावा है कि 17 अगस्त को ईमेल और फोन के जरिए शिकायत का फॉलोअप भी किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और शिकायत की प्राप्ति संख्या भी उपलब्ध नहीं कराई गई।

पैलेट गन के इस्तेमाल पर अब भी सवाल

20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर विपक्ष और प्रदर्शनकारियों की ओर से दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। संसद मार्ग थाने की डेली डायरी में आरएएफ द्वारा एंटी-रायट गन और प्लास्टिक पैलेट इस्तेमाल किए जाने का उल्लेख होने की बात सामने आई है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी गठित की जांच समिति

मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की है। समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। समिति प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती और छात्रों के घायल होने से जुड़े आरोपों की जांच करेगी। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट में क्या सामने आता है, इस पर निगाहें टिकी हैं।

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