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बड़गांव में निषेधाज्ञा लागू, पांच या अधिक लोगों के जुटने पर रोक

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03 अगस्त की घटना के बाद प्रशासन का कदम, अफवाह व भड़काऊ सूचना फैलाने पर भी होगी कार्रवाई

सिमरिया (चतरा)। अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत टंडवा थाना के बड़गांव में 03 अगस्त 2026 को हुई घटना के मद्देनजर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, सिमरिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार टंडवा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़गांव एवं आसपास के इलाकों में शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बिना अनुमति सभा, जुलूस अथवा सार्वजनिक बैठक करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा लाउडस्पीकर के उपयोग, हथियारों के प्रदर्शन तथा भ्रामक या भड़काऊ सूचनाओं के प्रसार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रशासन ने विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है। सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से मिथ्या, भ्रामक या भड़काऊ सूचना प्रसारित करने वालों के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, निषेधाज्ञा के दायरे से शवयात्रा, अस्पताल जाने वाले मरीज एवं उनके सहयोगी, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राएं तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मी एवं पुलिस बल को बाहर रखा गया है।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने आमजनों से क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने और बिना सत्यापन के किसी सूचना को प्रसारित नहीं करने की अपील की गई है।

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