कमियां दूर करने के लिए विद्यालयों को एक माह का समय, आरटीई के तहत 25% नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश
चतरा: उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिले के निजी विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त मान्यता आवेदनों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों एवं क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारियों के स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कुल 10 निजी विद्यालयों के मान्यता संबंधी मामलों की समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान समिति ने निर्णय लिया कि जिन विद्यालयों में निर्धारित मानकों एवं आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की कमी पाई गई है, उन्हें सभी कमियां दूर करने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद पुनः बैठक आयोजित कर विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आगे का निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा में कमजोर एवं वंचित वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों के नामांकन को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
उपायुक्त रवि आनंद ने स्पष्ट निर्देश दिया कि निजी विद्यालयों के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी निजी विद्यालयों को विभागीय दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सभी वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में चतरा विधायक जनार्दन पासवान, सांसद प्रतिनिधि प्रफुल्ल रंजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी कंचन कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक रामजी कुमार सहित जिला कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।





















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