India Big Breking: सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुनाई 2 साल की सजा

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सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुनाई 2 साल की सजा

गुजरातः कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर दायर मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये बयान दिया था। कोर्ट ने राहुल को 15000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी ऊपरी अदालत में सजा को चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने अपने 170 पेज के फैसले में कहा है कि आरोपी खुद सांसद (संसद सदस्य) हैं और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी आचरण में कोई बदलाव नहीं आया।

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने कहा, शिकायतकर्ता ने गवाह के बयान, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सूबतों के आधार पर मामले को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है। कोर्ट ने कहा, शिकायत केवल इसलिए दर्ज नहीं की गई क्योंकि मोदी समाज या इससे जुड़े लोगों की मानहानि हुई, बल्कि इस वजह से कि शिकायतकर्ता ने शिकायत की, क्योंकि उन्हें इससे ठेस पहुंची है।

कोर्ट ने फैसल में कहा, आरोपी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके सरनेम को लेकर देश के आर्थिक अपराधी जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या से उनकी तुलना की. आरोपी यहां अपना भाषण रोक भी सकता था और इन्हीं लोगों की भाषण में चर्चा कर सकता था, लेकिन आरोपी ने इरादे के साथ मोदी सरनेम वाले वालों का अपमान करने के लिए अपने भाषण में कहा, श्सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं।

कोर्ट की कार्यवाही के दौरान किसने क्या दी दलील?

कोर्ट की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई और जज ने राहुल को दोषी करार दिया। इसके बाद उनकी सजा पर बात हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, मैंने जो बोला, वो राजनेता के तौर पर बोला। मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं। मेरा इरादा गलत नहीं था। राहुल के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए। जबकि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा और जुर्माना देने की मांग की। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी सांसद हैं और इस तरह का आचरण अच्छा नहीं है।
दरअसल, राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे और दिसंबर में सूरत से फिर विधायक चुने गए हैं।

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